रतलाम। वनाधिकार अधिनियम के तहत पूर्व में जिन व्यक्तियों के दावे खारिज किए गए थे उनके दावों का पुनः परीक्षण किए जाने एवं अधिकार पत्र प्रदाय किए जाने संबंधी कार्य के तहत एक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान, जिला पंचायत प्रधान श्री परमेश मईडा, जिला वन मंडल अधिकारी श्रीमती वासु कनोजिया, सहायक आयुक्त जनजाति विकास श्री आर.एस. परिहार, एसडीओ फॉरेस्ट श्री आर.सी. गहलोत आदि उपस्थित थे।
बैठक में वन अधिकार अधिनियम के तहत की जा रही कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से अवगत कराया गया। इसके साथ ही ग्राम समितियों से लेकर अनुविभागीय अधिकारी स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित सैलाना विकासखंड के 32 प्रकरण परीक्षण हेतु रखे गए। प्रस्तुत प्रकरणों के दस्तावेजों का परीक्षण सदस्यों द्वारा किया जाकर पोर्टल से मिलान किया गया। अंतिम निर्णय एक्ट के प्रावधान अनुसार पात्र अपात्र दावेदारों के बारे में लिया जाएगा। जिले में कुल 6239 व्यक्तिगत दावे प्राप्त हुए हैं, इनमें से 656 दावों का सत्यापन ग्राम स्तरीय समितियों द्वारा किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी स्तरीय समितियों द्वारा 111 दावों का सत्यापन किया जा चुका है। दावों पर अंतिम निर्णय जिला स्तरीय समिति द्वारा लिया जाकर पात्र अपात्र दावेदारों को सूचीबद्ध किया जाएगा।