भोपाल। मध्य प्रदेश शासन के श्रम विभाग ने लोकायुक्त पुलिस द्वारा एक छापामार कार्रवाई के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज हो जाने के कारण डिप्टी कमिश्नर श्री एसएस दीक्षित को सस्पेंड कर दिया है।
निलंबन आदेश में लिखा गया है कि श्री एसएस दीक्षित डिप्टी कमिश्नर / कल्याण आयुक्त, मध्य प्रदेश श्रम कल्याण मंडल भोपाल एवं सचिव मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल के रूप में ₹100000 की रिश्वत मांगने के गंभीर कृत्य में संलिप्त होने तथा आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश में ' कौशल विकास प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट योजना में भ्रष्टाचार' की शिकायत
एवं मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पदस्थापना के दौरान की गई वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों की जांच विभाग में प्रक्रियाधीन होने के कारण श्री एसएस दीक्षित उप श्रम आयुक्त को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।