इंदौर. एसबीआई से करीब 180 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में सीबीआई द्वारा जैन बंधुओं के ठिकानों पर मारे गए छापे में जब्त दस्तावेजों की जांच में यह बात सामने आई है कि दाला मिलों की ज्यादा कीमत बताकर आरोपियों ने बैंक से ज्यादा राशि हासिल की थी। जिसकी शिकायत दो साल पहले ईओडब्ल्यू में हुई थी।
सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अफसरों की शिकायत पर इंदौर की एक कंपनी के तीन डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस केस के सिलसिले में सीबीआई की टीम ने बुधवार को कंपनी के इंदौर में 8 ठिकानों और जोधपुर स्थित एक संस्थान पर दबिश देकर दस्तावेज भी जब्त किए थे।
सीबीआई अफसरों के मुताबिक, इंदौर की मेसर्स इंडीसन एग्रो फूड्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स विजय कुमार जैन, महेंद्र कुमार जैन और देवराज जैन पर केस दर्ज हुआ है। एसबीआई अफसरों ने शिकायत में बताया कि उक्त कंपनी के डायरेक्टर्स ने बैंक के साथ 180.15 करोड़ की धोखाधड़ी की है।
2013 से 2015 के मध्य एसबीआई की भोपाल शाखा से लोन व क्रेडिट लिमिट हासल की थी। जांच में यह तथ्य सामने आया कि इन दाल मिलों की कीमत ज्यादा बताकर बैंक से लिमिट हासिल कर 180 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया। बैंक ने मार्च 2019 में ऑडिट कराया उसमें गड़बड़ी सामने आई।
जैन बंधुओं ने दो साल पहले आईसीआईसीआई बैंक के साथ इस तरह का फ्रॉड किया था। बैंक ने उनके अकाउंट को फ्राॅड अकाउंट घोषित कर सितंबर 2018 में ईओडब्ल्यू इंदौर में शिकयत दर्ज कराई थी। मामले में दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई द्वारा जांच की जा रही है।