रतलाम। रतलाम शहर के लक्ष्मणपुरा तथा पैलेस रोड पर कोविड- संक्रमित व्यक्तियों के निवास क्षेत्र के आसपास कंटेंटमेंट क्षेत्र बनाए गए हैं। इस संबंध में जिला दंडाधिकारी द्वारा पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) एवं 71 (2) में निहित शक्तियों का उपयोग कर आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार लक्ष्मणपुरा में एपी सेंटर को ध्यान में रखते हुए जो कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। उसकी दक्षिण सीमा मकान नंबर एम.एच. सैफी के मकान से पश्चिम की ओर चलते हुए साहिल खान के मकान तक, पश्चिम सीमा साहिल खान के मकान से उत्तर की ओर चलते हुए सड़क पार कर मकान नंबर 5 अनीश के मकान तक, उत्तरी सीमा मकान नंबर 45 के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए मकान नंबर 9 विजयश्री मेडिकल स्टोर तक तथा पूर्वी सीमा मकान नंबर 9 विजय श्री मेडिकल स्टोर से दक्षिण की ओर चलते हुए मकान नंबर 34 एम एच सैफी के मकान तक रहेगी।
इसी प्रकार पैलेस रोड पर एपीसेंटर घोषित करते हुए क्षेत्र बनाया गया है उसकी दक्षिण सीमा शासकीय गली, पश्चिम सीमा सुनील कुमार मूणत का मकान, उत्तरी सीमा महलवाडा से डालूमोदी मुख्य मार्ग तथा पूर्वी सीमा रितेश शर्मा का मकान रहेगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा कंटेंटमेंट क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों, दायित्वों के लिए टीमों का गठन भी किया गया है।