रतलाम। वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि की दृष्टि से उन्हें संरक्षण देने के लिए प्रदेश के सभी जल संसाधनों में मध्यदेश नदी मत्स्य उद्योग नियम 1972 के तहत प्रति वर्ष 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। तदनुसार मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ के अधीन इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, मान तथा माही जलाशयों में भी 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में सभी प्रकार का मत्स्य आखेट, मत्स्य क्रय विक्रय, मत्स्य विनिमय अथवा मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। उल्लंघन पर 1 वर्ष का कारावास या 5 हजार रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
रतलाम जिले में भी सभी नदियों, जलाशयों पर मत्स्य आखेट प्रतिबंधित
सहायक संचालक मत्स्य श्री बहादुरसिंह डामोर ने बताया कि रतलाम जिले में भी 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि बंद ऋतु के दौरान मत्स्य आखेट, मत्स्य परिवहन प्रतिबंधित किया गया है। जनसाधारण न तो स्वयं मत्स्य आखेट, परिवहन या विक्रय नहीं करें और अन्य किसी को भी इस कार्य में सहयोग नहीं देवें। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को 1 वर्ष का कारावास या 5 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।