PAN Aadhar लिंक को लेकर आयकर विभाग ने जारी किया नया आदेश, नहीं माना तो होगा नुकसान

Posted By: Himmat Jaithwar
3/17/2020

PAN Card और Aadhaar Card को लिंक करने को लेकर आयकर विभाग Income Tax Department ने एक ताजा आदेश जारी किया है। अपने इस आदेश में आयकर विभाग ने लोगों को आगाह किया है कि पैन कार्ड (PAN Card) को आधार (Aadhaar) से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च है और अगर आप ने अपना PAN Card और Aadhaar Card अब तक नहीं लिंक किया तो यह काम करना बंद कर देगा। अपने आदेश में आयकर विभाग ने लोगों को अपने पैन और आधार लिंक करने के लिए साफ तौर पर कहा है। इसमें कहा गया है, 'PAN को 31 मार्च 2020 से पहले Aadhaar से जोड़ना अनिवार्य है। आप इसे बायोमेट्रिक सत्यापन (Biometric Aadhaar authentication ) के माध्यम से लिंक कर सकते हैं साथ ही NSDL और UTITSL सेवा केंद्रों पर जाकर भी लिंक कर सकते हैं।'

इसके साथ ही आयकर विभाग ने ट्वीट में एक वीडियो पोस्ट किया है और लिंक शेयर की है जिसके माध्यम से आप अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं। वीडियो में बताया गया है कि किन- किन तरीकों से और कैसे आप इन्हें लिंक कर सकते हैं। पिछले महीने ही आयकर विभाग ने चेतावनी दी थी कि आधार से पैन कार्ड लिंक ना करने वाले 17 करोड़ PAN कार्ड बेकार हो जाएंगे।

इन तीन तरीकों से PAN को आधार से कर सकते हैं लिंक

Online करें लिंक

आधार से पैन कार्ड लिंक करने का आसान तरीका है ऑनलाइन लिंकिंग। इसके लिए कुछ प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसके बाद आपका पैन कार्ड आपके आधार नंबर से जुड़ जाएगा। सबसे पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग की वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाना होगा। इसके बाद इसमें दिए गए प्रोसेस को पूरा करना होगा।

- सबसे पहले, साइट में जाकर रजिस्टर करें (अगर आप साइट में पहली बार गए हैं तो)। जिसके बाद यूजर से उनके पैन की डिटेल मांगी जाएगी। पैन डिटेल देने पर यूजर को वेरिफिकेशन के लिए OTP भेजा जाएगा। OTP वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद साइट पर लॉग इन करें।

अब साइट में लॉग इन करने के लिए आपको अपना यूजर आईडी देना होगा जो कि आपका पैन नंबर है। इसके बाद पासवर्ड और नीचे दिए गए कैप्चा कोड को डालकर लॉग इन करें।

 अब आपको एक पॉपअप विंडो सामने दिखेगा जिसमें आपको आधार नंबर को लिंक करने के लिए कहा जाएगा। इसमें अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड को डालें। अब लिंक नाउ पर क्लिक करें।

- आपको बता दें कि कभी-कभी पॉपअप विंडो नहीं दिखाई देता है। लेकिन इसके बाद भी आप अपने आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं।

- इसके लिए साइट के मेन्यु में प्रोफाइल सेटिंग्स में क्लिक करें। जिसके बाद आपको लिंक आधार का ऑप्शन दिखाई देगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा।

- अब आप इसमें अपना आधार नंबर डालें और फिर सेव बटन पर क्लिक कर दें।

- अगर आपके आधार नंबर और पैन कार्ड की डिटेल इंफोर्मेशन सही नहीं है तो आप ऑनलाइन दोनों नंबर को लिंक नहीं कर सकते। इस प्रणाली को आसान बनाने के लिए सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। इसके लिए आपको अपने पैन कार्ड की स्कैन कॉपी देनी होगी।

- आयकर विभाग की ओर से ऑनलाइन भी विकल्प दिए जायेंगे। जिसमें यूजर अपना बिना नाम बदले OTP के जरिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर यूजर को अपने दोनों डॉक्यूमेंट में मौजूद जन्म तिथि की डिटेल देनी होगी। दोनों डॉक्यूमेंट में दिए गए जन्म तिथि की डिटेल मैच होने पर यूजर ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे।

आवेदन भर कर सकते हैं लिंक

जो वेदक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, वे सभी एक पेज के आवेदन फॉर्म को भरकर तय किए गए शुल्क से साथ PAN सेंटर में जमा करा सकते हैं। इस आवेदन फॉर्म के साथ PAN कार्ड, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाना अनिवार्य रहेगा।

SMS के जरिये भी कर सकते हैं प्रक्रिया

पैन को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया SMS की मदद से भी की जा सकती है। आवेदक 567678 या 56161 पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से मैसेज कर सकते हैं। इसे UIDPAN <12 Digit Aadhaar Number> <10 Digit PAN> इस फॉर्मेट में भेजना होगा। उदाहरण के लिए, UIDPAN 123456789000 EPOPE1234E



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