नई दिल्ली । अगर आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड (Debit Credit Card) के उपभोक्ता है तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। आज से डेबिट कार्ड (Debit Cards) और क्रेडिट कार्ड (Credit Cards) के नियम बदल गए हैं। आज से ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन नहीं किया तो आपके कार्ड की ये सुविधा बंद हो जाएगी।
दरअसल डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा बढ़ाने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने ये नियम लागू किया है। आरबीआई (RBI) ने जनवरी में इसका सर्कुलर जारी किया था। अब क्रेडिट, डेबिट कार्ड एटीएम और पीओएस मशीनों पर ही चलेंगे। कार्ड से ऑनलाइन लेनदेन नहीं करने वालों को अब यह सुविधा बैंक से शुरू करवानी होगी।
नए नियम प्रीपेड गिफ्ट कार्ड्स और मेट्रो कार्ड पर लागू नहीं होंगे। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड जारी/फिरसे जारी करते समय उन्हें केवल भारत में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्स पर ट्रांजेक्शन के लिए सक्रिय करें। नए नियम के अनुसार केवल अब डेबिट-क्रेडिट कार्ड के साथ सिर्फ एटीएम और पीओएस टर्मिनल पर इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी।
अगर ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, कॉन्टेक्टलेस ट्रांजेक्शन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए इन सेवाओं को चालू कराना होगा। आपको बता दें कि पुराने नियमों के अनुसार ये सेवाएं कार्ड के साथ स्वत: आती थीं लेकिन अब ग्राहक के आग्रह पर ही शुरू होंगी।
डेबिट-क्रेडिट कार्ड के नए नियम लागू (RBI New Rules)
- आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे डेबिट-क्रेडिट कार्ड इश्यू/रीइश्यू करते समय उन्हें केवल देश में एटीएम और प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल्स पर ट्रांजैक्शन के लिए ऐक्टिवेट करें।
- अगर ग्राहक को विदेश में ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस तथा कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस की सेवा चाहिए तो उसे ये सुविधाएं अपने कार्ड पर अलग से लेनी होंगी
- जिन लोगों के पास अभी कार्ड है, वे अपने जोखिम के आधार पर ये तय करेंगे कि वे अपने डमेस्टिक और इंटरनैशनल कार्ड के ट्रांजैक्शन को डिसेबल करना चाहते हैं या नहीं। यानी अगर आप चाहें तो अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर इन सुविधाओं को डिसेबल भी कर सकते हैं।
- अगर आपने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 16 मार्च 2020 तक ऑनलाइन या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन नहीं किया तो यह सुविधा बंद हो जाएगी। इस सुविधा को जारी रखने के लिए जरूरी है कि हर डेबिट और क्रेडिट कार्ड से 16 मार्च से पहले कम से कम एक बार ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन कर लिया जाए
- यूजर्स चौबीसों घंटे सातों दिन किसी भी समय अपने कार्ड को ऑन/ऑफ कर सकते हैं या ट्रांजैक्शंस लिमिट में बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए वे मोबाइल ऐप या इंटरनेट बैंकिंग या एटीएम या आईवीआर का सहारा ले सकते हैं।
- बैंकों को कार्डधारक को पीओएस/एटीएम/ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस/कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शंस के लिए ट्रांजैक्शंस लिमिट में डमेस्टिक तथा इंटरनैशनल दोनों के लिए ही बदलाव करने की सुविधा देनी होगी। इसके साथ ही बैंकों को कार्ड को स्वीच ऑफ और स्वीच ऑन करने की भी सुविधा देनी होगी।