भोपाल. बहुचर्चित व्यापमं महाघोटाले की पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा-2013 के मामले में 6 महीनों से जेल में बंद 31 आरोपियों में से 28 को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वकील संदीप गुप्ता ने बताया कि वे मंगलवार को 20 आरोपियोें की ओर से जमानतदार पेश करेंगे। आरोपियों अजय सिकरवार और गुलबीर सिंह जाट को पहले जमानत मिल चुकी है। मास्टरमांइड प्रदीप कुमार त्यागी को निचली अदालत ने दस साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई थी, इसे हाईकोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है। जस्टिस संजय द्विवेदी ने आदेश में लिखा है कि वर्तमान में सजा के निलंबन के आवेदन पर विचार करने के लिए हर मामले की योग्यता पर विचार करना संभव नहीं है। अदालत द्वारा इस आधार पर आवेदन की अनुमति दी गई है कि देश में महामारी का प्रकोप है और अपीलकर्ताओं को दी गई अधिकतम सजा सात साल है। डॉक्टर की राय है कि अपीलकर्ताओं को रिहा किया जा सकता है। राज्य सुनिश्चित करेगा कि अपीलकर्ता को उनके घर तक ले जाया जाए। हाईकोर्ट ने आरोपियों को जमानत के साथ 50 हजार का मुचलका पेश करने के आदेश भी दिए हैं।