इंदौर. टाटपट्टी बाखल में डाॅक्टर्स और स्टाफ पर पत्थरों से हमला करने वाले तीन आरोपियों को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दो दिन पहले इनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई थी। कोर्ट ने कहा कि अभी जमानत देने का कोई कारण नजर नहीं आ रहा।
एजीपी अभिजीत सिंह राठौर के मुताबिक, आरोपी साहवेज पिता रईस उसका भाई नावेद, साजेब पिता आबिद ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। इसमें कहा गया था कि तीनों के खिलाफ कहीं कोई दूसरा अपराध नहीं है। मूल रूप से इंदौर के ही रहने वाले हैं। जमानत मिलने पर कहीं जाने नहीं वाले। केस दर्ज होने के बाद लगभग दो महीने उन्हें जेल में हो गए हैं। शर्तों के साथ जमानत दी जाना चाहिए। एजीपी राठौर ने आपत्ति ली कि संक्रमण के इस दौर में डाॅक्टर्स मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। ऐसे में जमानत मिली तो अधिकारी, कर्मचारी, डाॅक्टर्स का मनोबल गिरेगा। इन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। कलेक्टर ने इनके खिलाफ रासुका भी लगाई थी।
हमला मामले में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था
टाट-पट्टी बाखल में एक अप्रैल को डाॅक्टरों की टीम संक्रमितों की स्क्रीनिंग करने पहुंची थी। यहां उन पर पथराव कर जानलेवा हमला किया गया था। छत्रीपुरा पुलिस ने कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पथराव करने वाले आरोपियों को इलाके में जुलूस भी निकाला गया था।