धारा 144 के तहत संशोधित आदेश

Posted By: Himmat Jaithwar
5/8/2020

रतलाम। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किया गया है।
        जारी आदेश में कहा गया है कि रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र एवं नगर पालिका जावरा क्षेत्र में बैकरी की दुकानों से होलसेल तथा होम डिलीवरी (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) पूर्व में निर्धारित समय सीमा अनुसार अनुमति रहेगी। इसी प्रकार रतलाम जिले के समस्त नगरीय निकाय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मिष्ठान एवं बेकरी की दुकान में पूर्व में निर्धारित समय में ग्राहकों हेतु खुल सकेंगी।



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