रतलाम। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेशों में कहा गया है कि जिले के समस्त नगर परिषद सीमा क्षेत्र रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र एवं नगरपालिका जावरा सीमा क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग एवं मोबाइल रिचार्ज की स्टैंडअलोन शॉप गली, मोहल्ले की दुकानें प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोली जा सकेंगी परंतु मुख्य बाजारों की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। आदेश कंटेंटमेंट क्षेत्र के लिए लागू नहीं है।