इंदौर। कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जो प्रदेश के से बाहर जाना चाहते हैं,उन्हें अनुमति दी जा रही है। 4 से 5 दिन में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात प्रदेश के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने वाले लोगों के संबंध में कार्यवाही की जाएगी। ईपास प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर कलेक्टर हेल्पलाइन नंबर 0731-2363009 पर संपर्क करें।
अर्पण अस्पताल सील किया जाएगा
उन्होंने बताया कि अर्पण अस्पताल को कल पेशेन्टस के डिस्चार्ज होने के बाद सील कर दिया जायेगा। इसका कारण छोटे अस्पतालों में कोविड- 19 के लिए आवश्यक मापदंड को पूरा ना कर पाना है। अस्पताल के खाली होने पर उसे पूर्ण तरह टाइप किया जाएगा।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि, इंदौर जिले में मदिरा विक्रय की समस्त दुकाने, ठेके आदि बंद रहेंगे। फिलहाल यह प्रतिबंधात्मक आदेश लॉक डाउन अवधि तक के लिए जारी किया गया है। तत्पश्चात आगे की स्थिति के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
प्राइवेट क्लीनिक खोलने की अनुमति नहीं
उन्होंने बताया कि अभी शहर में प्राइवेट क्लीनिक खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन मार्गदर्शिका होती है। परंतु हर क्षेत्र की परिस्थिति अलग-अलग होती है, अतः क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में छूट दी जानी है, उनके लिए अलग से स्पेसिफिक आदेश जारी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि,शहर में कुछ दुकानों के खुलने, भीड़ इकट्ठी होने तथा कर्फ्यू के उल्लंघन के संबंध में समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से स्पष्ट एवं सख्त निर्देश जारी किए जा चुके हैं। लोगों को लाॅक डाउन का पालन करना अनिवार्य है। जो व्यक्ति कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि शहर मैं निजी अस्पतालों में अरविंदो की बेड कैपेसिटी 1165 , एमटीएच की बेड कैपेसिटी 300, एमआरटीबी की बेड कैपेसिटी 70 तथा चेस्ट सेंटर की बेड कैपेसिटी 70 है। इन अस्पतालों में सरकारी निर्देशों के अनुसार निशुल्क इलाज दिया जा रहा है।