पंचर बनाने तथा हवा भरने की दुकानों को खोलने की अनुमति

Posted By: Himmat Jaithwar
5/4/2020

रतलाम। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों के पंचर बनाने एवं हवा भरने की दुकानों को प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी जाती है।



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