हाईकोर्ट ने दिव्यांगों को कुल कैडर इसटैन्थ का 6% आरक्षण देने के आदेश दिए

Posted By: Himmat Jaithwar
5/4/2020

भोपाल। शिवेंद्र सिंह परिहार, याचिकाकर्ता ने बताया कि जबलपुर हाईकोर्ट का WP/19393 का आदेश 34 पूर्व चयनित दिव्यांगो के पक्ष में आया है। मध्यप्रदेश शासन को एक माह मे नियुक्ति देने के आदेश दिया है। पूर्व चयनित दिव्यांगो ने सीनियर एडवोकेट एस.के.रूगटा का आभार माना है और सरकार से जल्दी नियुक्ति की मांग की है। 
शिवेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार सरकार को एक माह मे कुल कैडर इसटैन्थ का 6% आरक्षण दिव्यांग अभ्यर्थियों (2℅ अस्थिबाधित, 2℅ दृष्टिबाधित, 2℅ श्रवणबाधित) को देने का आदेश दिया है। उदाहरणाथ, हिंदी विषय में 2011 की गजट अधिसूचना में सहायक प्रध्यापक के 586 पद थे और 12-4-2018 के सहायक प्रध्यापक परीक्षा-2017 के विज्ञापन में नवीन सृजित 114 रिक्तियां थीं, जो कुल योग बनता है 700 पद जिसपर 6% आरक्षण दिव्यांग अभ्यर्थियों (2℅ अस्थिबाधित 14 पद, 2℅ दृष्टिबाधित 14 पद, 2℅ श्रवणबाधित 14 पद) दिये जाने चाहिए। इसी तरह अन्य सभी विषयों की गणना की जायेगी। 

शिवेंद्र सिंह परिहार का कहना है कि अब देखना है कि शिवराज सरकार दिव्यांगो के  प्रति कितनी संवेदनशील है और कितनी जल्दी नियुक्ति देती है। दिव्यांगो को अब शिवराज सरकार से जल्दी नियुक्ति की आस है। 34 पूर्व चयनित दिव्यांगजन एक वष॓ से मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। सीनियर एडवोकेट एस.के.रूगटा पूर्व चयनित दिव्यांगो के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में केविट भी लगा दी है ताकि दिव्यांगो के हितों की रक्षा की जा सके तथा दिव्यांगो साथ अन्याय न हो। 
शिवेंद्र सिंह परिहार, याचिकाकर्ता, मोबाइल 9926441106



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