भोपाल. मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के संचालन की नई व्यवस्था कल यानी 5 मई से लागू की है। प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों में शराब और भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), देवास और ग्वालियर जिलों मुख्यालय (शहरी क्षेत्र) की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की शराब और भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी।
इसके अलावा ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिण्डौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना और रीवा के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष मदिरा और भांग दुकानें संचालित की जाएंगी। ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों की सभी दुकानों का संचालन शुरू किया जाएगा। सभी लाइसेंसियों को निर्देशित किया गया है कि वे दुकानों पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और वाणिज्यिक कर विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन और दो गज की दूरी का पालन भी सुनिश्चित करें।