भोपाल। जनता के भारी विरोध और कमलनाथ के बयान के कारण मध्यप्रदेश में 4 मई से शराब की दुकानें खोलने की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी परंतु आज सुबह 11:00 बजे आयोजित की गई बैठक में मात्र 15 मिनट में फैसला कर दिया गया कि मध्यप्रदेश में शराब की दुकानें खुलेगी। इस संदर्भ में एसडी रिछारिया उप सचिव वाणिज्य कर विभाग के हस्ताक्षर से आदेश भी जारी हो गया है।
मध्य प्रदेश में शराब की दुकानों के लिए नियम एवं निर्देश
वाणिज्य कर विभाग की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर और उज्जैन जिलों में आगामी आदेश तक शराब एवं भांग की दुकानें बंद रहेंगी।
रेड जोन के अन्य जिले जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़ (खंडवा), देवास और ग्वालियर जिलों की मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में मदिरा एवं भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी।
ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले जिले खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, अलीराजपुर, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना एवं रीवा के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेष सभी शराब एवं भांग की दुकानें संचालित की जाए।
ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले सभी जिलों में सभी मदिरा एवं भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी।