भोपाल. 40 दिन से बंद प्रदेश का 70% हिस्सा सोमवार से सशर्त ढील के साथ खुल जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को सभी जिलों से फीडबैक लेने के बाद केंद्रीय गाइडलाइन के अनुरूप 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया। लेकिन, प्रदेश में लॉकडाउन-3 थोड़ा अलग रहेगा। इसके मुताबिक भोपाल, इंदौर समेत रेड जोन के सभी 9 जिलों में कंटेनमेंट क्षेत्र के बाद मामूली छूट रहेगी, जबकि ग्रीन जोन के 24 और ऑरेज जोन के 19 जिलों में सभी दुकानें, कॉम्प्लेक्स, निर्माण गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। रेड जोन में शराब, भांग व गुटखा शॉप बंद रहेंगी। ग्रीन व ऑरेंज के लिए कलेक्टर क्राइसेस मैनेजमेंट ग्रुप से चर्चा कर निर्णय लेंगे।
विवाह-अंत्येष्टि में छूट
ग्रीन जोन में शादी समारोह के लिए कलेक्टर की अनुमति से अधिकतम 50 व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा। रेड व ऑरेंज जोन के कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर स्थानीय प्रशासन अनुमति देगा। अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
9 जिलों में शराब, गुटखा शॉप बंद रहेंगी, भोपाल में कलेक्टर आज फैसला करेंगे
ग्रीन जोन
रीवा, राजगढ़, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मंडला, कटनी, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सीहोर, झाबुआ, नीमच, दतिया, भिंड, अशोकनगर, गुना, सतना, सिवनी, नरसिंहपुर और शिवपुरी।
ऑरेंज जोन
खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर, सागर, शाजापुर, टीकमगढ़, आलीराजपुर, डिंडोरी, शहडोल, हरदा, बुरहानपुर, मंदसौर, विदिशा, मुरैना
रेड जोन
इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, धार, बड़वानी, देवास।
ये छूट : सभी दुकानें, कृषि कार्य, एकल दुकानें, बिजली की दुकानें, ऑटो सेवा, नगर सेवा बसें, ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग, निर्माण कार्य, वाहन शोरूम, उपकरण मरम्मत शॉप, वाहन सर्विसिंग, मनरेगा कार्य, निर्यात इकाइयां, औद्योगिक क्षेत्र, अत्यावश्यक वस्तु निर्माताओं की फैक्ट्रियां, 50% क्षमता से बसें, बस डिपो खुल जाएंगे।
ये छूट : बसें नहीं चलेंगी। कंटेनमेंट के बाहर टैक्सी, कैब चलेंगी।
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में जिन्हें छूट, वही एक से दूसरे जिले में जा सकेंगे। सभी दुकानें, कृषि कार्य, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एकल दुकानें, नगर वाहन सेवा, सभी उद्योग, निर्माण कार्य, मनरेगा कार्य शुरू होंगे।
ये छूट : कंटेनमेंट के बाहर दोपहिया, चार पहिया वाहन, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र, अत्यावश्यक वस्तुओं की सेवा, निर्यात इकाइयां, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर निर्माण इकाइयां, जूट उद्योग, पैकेजिंग इकाइयां, निर्माण कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें, ई-कॉमर्स, निजी कार्यालय (33%), सीमित संख्या में सरकारी दफ्तर आएंगे।
भाेपाल में सरकारी दफ्तर 33% कर्मियों के साथ खुलेंगे, प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे
शहर के भीतर उद्योग बंद रहेंगे, कंटेनमेंट के बाहर निर्माण हो सकेंगे
यहां केंद्र व राज्य सरकार की गाइडलाइन थोड़े बदलाव के साथ लागू रहेगी। कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने बताया कि प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। शहर के भीतर उद्याेग नहीं खुलेंगे। शाादियाें, अंतिम यात्रा में 10 लाेग ही जा सकेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर निर्माण कार्य कर सकेंगे। कपड़े, शराब की दुकानें खोलने को लेकर फैसला साेमवार काे हाेगा।
ऐसे समझिए...क्या चलेगा और क्या नहीं
ऐसे समझिए...क्या चलेगा और क्या नहीं |
हां/ना |
1 |
सिर्फ बैरसिया में खाद, बीज, उपकरण दुकानें खुलेंगी। |
हां |
2 |
ई कॉमर्स से जरूरी सामान मंगा सकेंगे। |
हां (सिर्फ खाद्य) |
3 |
ओपीडी और डाॅक्टर्स की क्लीनिक खुल सकेंगी। |
हां |
4 |
साइकिल रिक्शा, कैब, गैर अत्यावश्यक दुकानें। |
नहीं |
5 |
शराब, गुटखा, पान-मसाला, सैलून, स्पा खुलेंगे। |
नहीं |
6 |
केंद्र सरकार के दफ्तर 33% स्टाफ के साथ खुलेंगे। |
हां |
7 |
50 फीसदी यात्रियों के साथ बसें चलेंगी। |
नहीं |
8 |
मोबाइल, इलेक्ट्राॅनिक्स और कपड़े की दुकानें। |
नहीं |
9 |
इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर की सेवाएं मिलेंगी। |
नहीं |