मध्य प्रदेश: मस्जिद में छुपे बांग्लादेश, WB और AP के 22 जमातियों के खिलाफ FIR

Posted By: Himmat Jaithwar
5/3/2020

श्योपुर। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में लॉक डाउन के दौरान मस्जिदों में छुपे तबलीगी जमात के 22 लोगों को ना केवल क्वॉरेंटाइन किया गया बल्कि सभी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किए गए। तबलीगी जमात की यह लोग बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। आरोप है कि इन सभी ने प्रशासन के सामने अपनी पहचान छुपाई और लॉक डाउन के दौरान लोगों को मस्जिद में जमा होने के लिए बुलाया।

पुलिस ने बताया कि उनकी जांच में सामने आया है कि बांग्लादेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के 22 जमाती दिल्ली मरकज में हुए आयोजन में शामिल होकर श्योपुर आए थे और जानकारी छिपाकर यहां की मस्जिदों रहने लगे। एक अप्रैल को इन सभी जमातियों को मस्जिदों से निकालकर क्वारंटाइन कर दिया गया। इनमें से 12 पर पहले ही FIR हो गई। अब कोतवाली पुलिस ने आंध्रप्रदेश के 10 जमातियों पर भी मामला दर्ज कर लिया है।

इन पर हुई FIR
शेख मुस्तफा, शेखचिन्ना जान निवासी श्रीपुरम जिला गुंटूर आंध्रप्रदेश, शेखबिल्लन अब्दुल कादर निवासी डोकीपरूर गुंटूर, कमबग शेख घन्नू सईदा निवासी पेरेटल्ला गुंटूर, चावापाटी हसन निवासी मेरूकुण्डूर आंध्र प्रदेश, शेख मस्तानीबी निवासी श्रीपुरम गुंटूर, कोशर बेगम निवासी पेराटल्ला गुंटूर, शेख बिल्लन रमीजुल निवासी डोडीपरूर, चावपाटी साजिदा बेगम निवासी श्रीपुरम गुंटूर, शेख करीमुन्नी शाह निवासी श्रीपुरम गुंटूर के नाम शामिल हैं।

पुलिस ने इनके खिलाफ विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 13 व 14, आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के अलावा आईपीसी की धारा 188, 269 और 270 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

गैर जमानती धारा, दो साल तक की सजा का प्रावधान

जिन धाराओं में यह एफआईआर की गई उसमें आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 में दो वर्ष की सजा का प्रावधान है। धारा 188 गैर जमानती धारा है इसमें, 6 माह तक की सजा और 1 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान है। धारा 269 में 6 माह तक की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। धारा 270 में 2 वर्ष तक सजा और जुर्माने का प्रावधान है। धारा 269 व 270 जमानती धारा है।



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