इंदाैर हाॅटस्पाॅट में शामिल, इसलिए किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी, दवा के अलावा काेई दुकान नहीं खुलेंगी: कलेक्टर
Posted By: Himmat Jaithwar
5/2/2020
इंदौर. केंद्र सरकार ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में शामिल जिलों में लॉकडाउन 3.0 के दौरान दफ्तर, इंडस्ट्री, दुकानें खुलने को लेकर अलग-अलग तरह की छूट देने की गाइड लाइन जारी की है। हालांकि इंदौर जिले के हॉट स्पॉट में होने से कलेक्टर मनीष सिंह ने साफ कर दिया है कि शहरी सीमा में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। दवा दुकानों के अलावा न कोई अन्य दुकानें खुलेंगी ना ही कोई दफ्तर। केंद्र सरकार ने गाइड लाइन जारी की है कि क्या ज्यादा छूट दे सकते हैं। इन छूट को कम करना या नहीं देना, यह फैसला स्थानीय स्तर पर शासन और प्रशासन द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल, इंदौर में सख्ती जारी रहेगी और किराना और सब्जी की होम डिलीवरी होगी। इंडस्ट्री भी प्रशासन द्वारा जारी मंजूरी के बाद ही खुलेंगी।
लॉकडाउन का फेज-2 तीन मई को खत्म हो रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, दूसरा फेज खत्म होने के बाद तीसरा फेज दो हफ्ते के लिए रखा गया है। मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में, 19 ऑरेंज और 24 जिले ग्रीन जोन में शामिल हैं। केंद्र सरकार कोरोना संक्रमण की संख्या के आधार पर राज्यों को छूट देने जा रही है। नई गाइडलाइन के अनुसार, हर ज़ोन में एयर, रेल, मेट्रो, इंटर-स्टेट आवाजाही, जिम, मॉल, स्कूल-कॉलेज, सिनेमा, होटल बंद रहेंगे। ग्रीन जोन यानि 130 ज़िलों में 50% क्षमता के साथ बसें चलेंगी। हालांकि सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
प्रदेश के 52 जिलों के हाल
- 9 रेड जोन : इंदौर, भोपाल, उज्जैन, जबलपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, देवास और ग्वालियर।
- 19 ऑरेंज जोन : खरगोन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिंदवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिंडोरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा और मुरैना।
- 24 ग्रीन जोन : रीवा, अशोकनगर, राजगढ़, शिवपुरी, अनूपपुर, बालाघाट, भिंड, छतरपुर, दमोह, दतिया, गुना, झाबुआ, कटनी, मंडला, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, सतना, सीहोर, सिवनी, सीधी, उमरिया, सिंगरौली, निवाड़ी।