मध्य प्रदेश में शासकीय कार्यालय संचालन के लिए आदेश क्रमांक 43

Posted By: Himmat Jaithwar
4/29/2020

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र (सामान्य प्रशासन विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22 मार्च, 2020) का कृपया अवलोकन करें, जिसके माध्यम से कोविड-19 महामारी के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु लोकहित एवं लोक स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुये लॉकडाउन की अवधि पर्यन्त मंत्रालय सहित अन्य समस्त शासकीय कार्यालयों को (अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालयों को छोड़कर) अस्थाई रूप से अगामी आदेश तक बंद किये जाने तथा शासकीय सेवकों द्वारा घर से कार्य संपादित करने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये थे। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2020 की मार्गदर्शिका के अनुक्रम में तथा प्रदेश में महत्वपूर्ण शासकीय कार्य प्रभावित न हो, इस उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30 अप्रैल, 2020 से मंत्रालय तथा अन्य राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में चरणबध्द रूप से कार्यालयीन कार्य प्रारंभ किया जाये। इस संबंध में पूर्व प्रसारित निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हो निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते है:

मंत्रालय स्थित समस्त विभागों में उपसचिव एवं उनसे उच्च स्तर के समस्त अधिकारी एवं राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अतिरिक्त/अपर संचालक एवं उनसे उच्च स्तर के समस्त अधिकारी अपने कार्यालयों में उपस्थित होकर कार्यालयीन कार्य संपादित करेंगे। कार्यालय के शेष शासकीय सेवको के लिये समस्त विभाग एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय एक दैनंदिन रोस्टर इस प्रकार निर्मित करेंगे जिसके माध्यम से उपसचिव एवं अतिरिक्त/अपर संचालक स्तर से निम्न श्रेणी के 30 प्रतिशत अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण कार्यदिवस में कार्यालय में उपस्थित रहकर कार्य करने की व्यवस्था सुनिश्चित हो30 प्रतिशत की सीमा संवर्गवार नहीं है। इसका निर्धारण विभागीय सचिव द्वारा की जाएगी। 

जिस कार्यदिवस में मंत्रालय तथा अन्य राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में पदस्थ किसी शासकीय सेवक को निर्धारित रोस्टर अनुसार कार्यालय में उपस्थित नहीं रहना हो, ऐसे सभी अधिकारी एवं कर्मचारीगण अनिवार्यत: मुख्यालय पर उपस्थित रहते हुए अपने निवास स्थान से ही शासकीय कार्य संपादित करेंगे और बिना सक्षम अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेगे। साथ ही घर से कार्य करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी पूरे समय दूरभाष/मोबाईल/ई-मेल पर उपलब्ध रहेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य संपादित करेंगे। शासकीय कार्य अपने निवास स्थान से करने (Work from Home) के संबंध में प्रारूप मार्गदर्शिका Annexure-1 पर संलग्न है। समस्त विभाग प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष उक्त मार्गदर्शिका के आधार पर घर से कार्य करने के संबंध में कार्यालयीन आवश्यकताओं के अनुरूप अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिये अनुवर्ती निर्देश पृथक से जारी कर सकेंगे। 

कार्यालय आने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से यह अपेक्षित है कि वे कार्य स्थलों पर सोशल डिस्टेसिंग के संबंध में निर्धारित मापदण्डों (स्टैडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स, संलग्न Annexure-2 का गंभीरतापूर्वक अध्ययन कर उसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। अपने निवास स्थान से कार्यालय में आवागमन तथा कार्यालयीन कार्य के दौरान समस्त शासकीय सेवकों के लिये पूरे समय मास्क पहनना, सेनेटाईजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेसिंग तथा अन्य मापदण्डों का परिपालन किया जाना अनिवार्य होगा। 

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप प्रत्येक कार्यालय को नियमित रूप से सेनिटाईज एवं फ्यूमिगेट किया जावे एवं कार्यालय में प्रत्येक कक्ष में आवश्यकतानुसार सेनेटाईजर आदि आवश्यक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। इस कार्य के लिये मंत्रालय में अवर सचिव (अधीक्षण), सामान्य प्रशासन विभाग एवं राज्य स्तरीय विभागाध्यक्ष कार्यालयों में साफ-सफाई एवं अधीक्षण हेतु उत्तरदायी अधिकारीगण सभी मापदण्डों के परिपालन की दृष्टि से कार्यालय में आवश्यक व्यवस्थाएं प्रतिदिन की जाना सुनिश्चित करेंगे।



Log In Your Account