आप्टीशियंस प्रातः 11:00 से 5:00 बजे तक खोल सकेंगे दुकानें

Posted By: Himmat Jaithwar
4/25/2020

रतलाम। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जमुना भिडे ने धारा 144 की दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 अन्तर्गत संशोधित आदेश जारी किया है जिसमें रतलाम जिले की राजस्व सीमा अन्तर्गत संचालित होने वाली आप्टीशियंस (प्रकाश विज्ञानी शास्त्री) दुकानों को आगामी आदेश तक प्रतिबंध से मुक्त किया गया है। आप्टीशियंस दुकानदार अपनी दुकानें प्रातः 11.00 से सांय 5.00 बजे तक निम्नानुसार उल्लेखित शर्तों के अधीन खुली रख सकेंगे। आप्टीशियंस दुकानदार को शारीरिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) का पालना करना अनिवार्य होगा। दुकान पर आने वाले ग्राहकों के मध्य 2 मीटर की दूरी बनाए रखने की व्यवस्था करना दुकानदार की जवाबदारी रहेगी। दुकानदार एवं ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानदार को हाथ धोने के लिए शासन के निर्देशानुसार पर्याप्त एवं समुचित व्यवस्था की जाना अनिवार्य होगा।



Log In Your Account