खाद, बीज, पौध संरक्षण औषधि दुकानों को क्रय-विक्रय की अनुमति हेतु संशोधित आदेश जारी किया गया

Posted By: Himmat Jaithwar
4/23/2020

रतलाम। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान के निर्देश पर अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े द्वारा खाद, बीज, पौध संरक्षण, औषधि विक्रेताओं के लिए  संशोधित आदेश जारी किया गया है।

जारी किए गए आदेश के तहत रतलाम शहर के पंजीकृत कृषि उद्यानिकी के बीज, पौधे, उर्वरक पौध संरक्षण औषधि एवं सिंचाई हेतु ड्रिप स्प्रिंकलर एवं पाइप लाइन के प्रतिष्ठानों पर व्यवसाय तथा परिवहन करने हेतु छूट दी गई है तथा रतलाम शहर को छोड़कर समस्त विकासखंड के कृषि उद्यानिकी के बीज, पौध, उर्वरक बीज एवं पौध संरक्षण विक्रेताओं को प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक पर क्रय विक्रय की अनुमति दी गई है।

उपसंचालक कृषि श्री ज्ञानसिंह मोहनिया ने बताया कि रतलाम शहर में चिन्हित 180 खाद बीज पौध संरक्षण प्रतिष्ठानों को खोलने हेतु रोस्टर निर्धारण करते हुए उनके खोले जाने के वार भी निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक दुकान को सप्ताह में दो दिवस खोला जा सकेगा। दुकान खोलने का समय प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक का होगा।

अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार कृषि उद्यानिकी के बीज, पौध, उर्वरक पौध संरक्षण औषधि एवं बीज उत्पादन हेतु आवश्यक कार्य इस प्रकार रहेंगे जैसे पैकेजिंग करना, पैकेजिंग मैटेरियल लाना तथा पैकिंग करना, परिवहन करना, विक्रय करना, बीज उपार्जन करना, बीज ग्रेडिंग करना, टैगिंग करना, बीज परिवहन करना, बैग लाना, दवाई बीज को लाना व भेजना, मजदूर व्यवस्था करना, थायरम, टैग रैपर, सिलाई मशीन, धागा मशीन, मरम्मत कार्य आदि रहेंगे।

आदेश में कहा गया है कि जिले में जारी लाख डाउन तथा कर्फ्यू की गाइड लाइन तथा मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल एवं पूर्व में जारी की गई एडवाइजरी का पालन किया जाना होगा। प्रतिष्ठानों के खुलने का समय प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक रहेगा। कृषि उद्यानिकी के बीज, पौध, उर्वरक, बीज पौध संरक्षण औषधि प्रतिष्ठानों पर भीड़ एकत्रित नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो। मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, पानी तथा ग्लब्स की व्यवस्था करनी होगी। मास्क नहीं होने पर कपड़े का गमछा रखें तथा तीन स्तरीय कपड़े के मास्क  मुंह पर अवश्य बांधे तथा ढक्कनदार कचरा पेटी का उपयोग करें। पेयजल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की केन की व्यवस्था रखें। बिना भोजन के किसी से कोई कार्य नहीं कराया जाए। प्रतिष्ठान अगर घोषित कंटेनमेंट एरिया में आते हैं तो अनुमति स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी क्योंकि कंटेनमेंट एरिया में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश अथवा बाहर जाना पूर्ण प्रतिबंधित होगा, इकाई खुल नहीं सकेगी। एक वाहन में 2 से अधिक व्यक्ति नहीं रहेंगे। लोडिंग/अनलोडिंग में 5 मजदूरों से अधिक नहीं रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। बीज उत्पादक समिति बीज की ग्रेडिंग पैकिंग के लिए 5 मजदूर से अधिक नहीं रखेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगी। प्रतिष्ठानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल खाने से स्थान चिन्हित रहेंगे। कार्यस्थल पर पूर्ण तो सफाई रखी जाएगी तथा 1 प्रतिशत ब्लीचिंग सलूशन का छिड़काव निरंतर करना होगा। आदेश का पालन नहीं किया जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।



Log In Your Account