रांची। मनीलॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का (Enos Ekka) को ईडी कोर्ट ने सात साल जेल की सजा सुनाई है. साथ ही उनपर दो करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर सजा एक साल बढ़ जाएगी. कोर्ट ने पूर्व मंत्री की संपत्ति जब्त कर भारत सराकर को सौंपने का आदेश दिया है. ईडी की जांच में रांची, सिमडेगा, दिल्ली, सिल्लीगुड़ी आदि जगहों पर पूर्व मंत्री की संपत्ति होने का खुलासा हुआ था. एनोस एक्का प्रदेश के पूर्वी सीएम मधु कोड़ा के शासनकाल में मंत्री थे.
ईडी कोर्ट (ED Court) ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई कर पूर्व मंत्री को सजा सुनाई है. पूर्व मंत्री एनोस एक्का 20 करोड़ 31 लाख 77 हजार रुपये के मनीलॉन्ड्रिंग के मामले में दोषी ठहराये गये थे. 21 मार्च को अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण चार बार सजा के ऐलान की तिथि बढ़ानी पड़ी.
वर्ष 2009 में दर्ज हुआ था मामला
इस मामले में ईडी ने अक्टूबर 2009 में एनोस एक्का के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. कोर्ट में ईडी ने 57 गवाहों के बयान दर्ज कराए. वहीं, पूर्व मंत्री ने अपने बचाव में 70 गवाहों को पेश किया था. एनोस एक्का के खिलाफ उनकी पत्नी मेनन एक्का और जयकांत बारा सरकारी गवाह बने थे. इससे पहले इसी साल 25 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व मंत्री को सीबीआई कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी. पूर्व मंत्री के अलावा इस मामले में उनकी पत्नी मेनन एक्का एवं अन्य पांच आरोपियों को भी 7 -7 साल जेल की सजा और 50-50 लाख जुर्माना सुनाया गया.
होटवार जेल में पत्नी के साथ सजा काट रहे हैं पूर्व मंत्री
फिलहाल एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का सहित परिवार के पांच सदस्य आय से अधिक संपत्ति मामले में रांची के होटवार जेल में सात साल की सजा काट रहे हैं. बता दें कि पारा शिक्षक हत्या मामले में एनोस एक्का पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं.