कोरोना संकट में "रतलाम जिला क्रेशर उद्योग संघ" भी सहायता हेतु आगे आया

Posted By: Himmat Jaithwar
4/23/2020

रतलाम। कोरोना संक्रमण के संकट में कई संस्थाओं ने मदद के लिए हाथ बढ़ाएं है। इसी तारतम्य में रतलाम जिले की उद्यमियों की संस्था रतलाम जिला क्रेशर उद्योग संघ ने भी कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान के नेतृत्व मे प्रशासन को जरुरतमंद परिवारो की मदद हेतु अपना सहयोग प्रदान किया। संघ ने राशन के 500  किट जिला प्रशासन को सौपे जिसमें 10 किलो आटा, 1 किलो दाल, 1 किलो मीठा तेल,1 किलो चावल, 200 ग्राम मिर्ची, हल्दी, 1 किलो नमक पैक किया गया है।

6 उद्योग इकाइयों को शर्तों पर संचालन की अनुमति जारी की गई
रतलाम। जिला प्रशासन द्वारा जिले की छह उद्योग  इकाइयों को शर्तों पर संचालन की अनुमति जारी की गई है अनुमति अपर कलेक्टर द्वारा जारी की गई है।
          जिन इकाइयों को चालू करने हेतु अनुमति दी गई है उनमें तहसील जावरा के ग्राम बननाखेड़ा की  कि मेसर्स रतन एग्री फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, तहसील रतलाम के ग्राम बंजली की मैसर्स पवन प्रजापत ईट उद्योग महू नीमच रोड बाईपास, ग्राम नामली के मेसर्स विश्वकला इंजीनियरिंग वर्क तथा पॉलिटेक्निक कॉलेज रोड जावरा की मेसर्स जावरा फ्लोर एंड फूड की दो उद्योग यूनिट शामिल है।
          इकाइयों को जिन शर्तों पर चालू करने की अनुमति जारी की गई है उनके तहत न्यूनतम 30 प्रतिशत स्टाफ श्रमिक के साथ कार्य करना होगा। इकाई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी कर्मचारी श्रमिक मास्क लगाएंगे, आवश्यक सुरक्षा उपाय करेंगे। समस्त स्टाफ श्रमिकों के रुकने, खाने-पीने की व्यवस्था जहां तक संभव हो इकाई परिसर में इकाई के स्वामी द्वारा की जाएगी। कर्मचारियों, श्रमिकों की चिकित्सा जांच कराना आवश्यक होगा। यदि उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर स्वास्थ्य परीक्षण की जिम्मेदारी इकाई स्वामी की होगी। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध श्रमिकों को इकाई में नियोजित करने में प्राथमिकता देंगे। इकाई में सैनिटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। श्रमिकों को हाथ धोने के लिए साबुन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। श्रमिकों की आयु 50 वर्ष से अधिक नहीं हो। इकाई के गठित दल द्वारा सुरक्षा संबंधी जांच समय-समय पर की जाएगी। इकाई परिसर में स्टाफ, श्रमिक टेंपरेचर स्क्रीनिंग उपकरण से प्रतिदिन जांच किया जाना आवश्यक होगा तथा शासन की गाइड लाइन में जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। शर्तों के उल्लंघन पर अनुमति स्वतः निरस्त मानी जाएगी एवं वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



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