लॉकडाउन में गैरजरूरी सामान नहीं बेच सकेंगी अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां, MHA ने पलटा फैसला

Posted By: Himmat Jaithwar
4/19/2020

नई दिल्ली. गृह मंत्रालय ने (Ministry of Home Affairs- MHA) साफ किया है कि कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलते देशव्यापी लॉकडाउन (Lockdown 2.0) में ई-कॉमर्स कंपनियों के गैर-जरूरी सामानों की सप्लाई पर पाबंदी जारी रहेगी. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. सरकार के इस फैसले से अब अमेजन (Amazon), फ्लिपकार्ट (Flipkart) और स्नैपडील जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म पर गैर-जरूरी सामानों को नहीं बेच सकेंगी. इसका मतलब हुआ कि इस दौरान आप इन ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्म के जरिये टीवी, फ्रिज, एसी या मोबाइल जैसी गैर-जरूरी मानी जाने वाली चीज़ें नहीं खरीद सकेंगे.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी किया, जिसमें ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा गैर-जरूरी उत्पादों की बिक्री को हटा दिया गया है.


केवल जरूरी सामान की डिलीवरी करने की इजाजत
पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कोरोना वायरस हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर 20 अप्रैल से कामकाज शुरू कर सकते हैं. ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए गृह मंत्रालय का यह आदेश उस समय आया है, जब कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए मोबाइल फोन, रेफ्रिजरेटर, टीवी, एसी जैसे प्रोडक्ट्स की डिलिवरी करने की तैयारी कर ली गई थी. अब गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को 20 अप्रैल से गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए दी गई मंजूरी रद्द कर दी है. अब 3 मई तक जारी लॉकडाउन में ई-कॉमर्स कंपनियां भी केवल जरूरी सामानों की ही आपूर्ति कर सकेंगी.. ये भी पढ़ें: लॉकडाउन पार्ट 2: कल से पूरे देश में शुरू होंगे ये कामकाज, यहां देखें पूरी लिस्ट



Supply of non-essential goods by e-Commerce companies to remain prohibited during lockdown: Ministry of Home Affairs (MHA)

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20 अप्रैल से शुरू होंगे ये काम
कल से फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें खुलेंगी. किराना और राशन की दुकानें, डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें भी खुलेंगी. इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस.

ये सेवाएं भी 20 अप्रैल से शुरू हो सकेंगी
>> केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर.
>> आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर. इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा.
>> ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस.
>> ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे. राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.



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