रतलाम। संयुक्त कलेक्टर श्री एम. एल. आर्य ने बताया कि कोरोना वायरस के लिए कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा व्यापारी, कमीशन एजेंट, सब्जी थोक क्रेता, फल विक्रेता, सर्विस फल वेंडर, तुलावटी, हम्माल, चालक एवं कृत्कारी को परिचय पत्र (पास) जारी किए गए थे। ऐसे समस्त परिचय पत्रों को 19 अप्रैल सांय 5.00 बजे से निरस्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर व्यापारी, कमीशन एजेंट को गुलाबी कलर का नवीन परिचय पत्र तथा अन्य मण्डी कृत्यकारियों को हरे कलर का परिचय पत्र आगामी लाकडाउन अवधि के लिए मण्डी द्वारा जारी किए जाएंगे। पूर्व में जारी किए गए परिचय पत्र समस्त मण्डी कृत्यकारी मण्डी कार्यालय में जमा कराएं। पूर्व में जारी परिचय पत्र का उपयोग करता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
संयुक्त कलेक्टर ने बताया कि तुलावटी आकाश नैनीवाल अनुज्ञप्तिधारी कृषि उपज मण्डी समिति को सर्विस प्रोवाइडर के कार्य में लापरवाही का दोषी मानते हुए उसकी तुलावटी अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक निलंबित की गई है।