सब्जी एवं फल की होम डिलिवरी तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित

Posted By: Himmat Jaithwar
4/16/2020

रतलाम। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्रीमती जमुना भिडे ने पूर्व में जारी आदेश सब्जी एवं फल की होम डिलिवरी किए जाने हेतु छुट के सम्बन्ध में संशोधित आदेश जारी करते हुए दिनांक 16 अप्रैल रात्रि 12.00 बजे से 19 अप्रैल प्रातः 6.00 बजे तक रतलाम जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में सब्जी एवं फल की होम डिलिवरी तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। यह आदेश सभी फुटकर एवं थोक सब्जी विक्रेता पर भी लागू होगा।



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