नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत 7 दोषियों को 10-10 साल की सजा सुनाई है।इसके साथ ही सभी आरोपियों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
इससे पहले गुरुवार को अदालत ने उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत के मामले में सजा सुनाने को लेकर अपना आदेश 13 मार्च तक सुरक्षित रख लिया था। गुरुवार को कार्यवाही के दौरान, सीबीआई ने सातों दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की थी।
सरकारी वकील ने अदालत से कहा, "उन्हें अधिकतम सजा दी जानी चाहिए क्योंकि एक निर्दोष व्यक्ति को पीट-पीटकर मार डाला गया। उन्होंने एक जघन्य अपराध किया।" वहीं दोषियों के वकील ने सजा कम करने की गुजारिश की।
यह मामला 9 अप्रैल 2018 में दुष्कर्म पीड़िता के पिता की मौत से संबंधित है, जिसमें सेंगर और उसके भाई समेत 7 लोगों को दोषी ठहराया गया था। सेंगर ने उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में 2017 में मृतक की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था और उसे पिछले साल बची हुई जिंदगी जीने के लिए जेल भेज दिया गया था।