रतलाम। कोरोना वायरस से बचाव एवं वायरस से लड़ने के लिए ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री शोभा पोरवाल द्वारा शासन के दिशा-निर्देशों का पालन करने हेतु आमजन से अपील की गई है। वर्तमान में न्यायालय में विशेष अनुमति प्राप्त व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। प्रशासन के सोशल डिसटेंसिंग हेतु जारी निर्देशों के परिपालन के लिए यह व्यवस्था प्रयोग में है। कोरोना वायरस एक लाइलाज बीमारी है, जिससे बचाव ही इसके रोकथाम का सर्वोत्तम उपाय है।
इन्हीं बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए, माननीय जिला न्यायाधीश द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए जेल प्रशासन के साथ सहयोग से न्यायालय परिसर के मुख्य गेट पर स्थानीय स्तर पर निर्मित सेनेटाइजिंग मशीन की स्थापना कराई गई है, इस मशीन के माध्यम से आने वाले व्यक्तियों के पूरे शरीर का सैनिटाइजेशन होना संभव होगा। आशा है कि इस प्रयास से कोरोना वायरस के रोकथाम को एक नई दिशा मिलेगी। जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा नालसा (आपदा पीड़ितों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सेवाएं) योजना, 2010 के अंतर्गत जनहित में जारी। विधिक सेवाये हेतु टोल फ्री नंबर- 15100 24x7 पर संपर्क कर सकते हैं।