इंदौर। प्रदेश का बहुचर्चित हनीट्रैप मामले में आरोपी श्वेता विजय जैन, श्वेता स्वप्निल जैन और अन्य आरोपियों की दायर जमानत याचिका पर गुरुवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है। आरोपियों के वकील ने कोर्ट में कहा कि करीब डेढ़ वर्ष पहले चालान प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। आराेपियों ने पहले भी अस्वस्थ होने कारण जमानत मांगी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
आरोपियों के वकील का कहना था कि आरोपियों को गलत तरीके से फंसाया गया है। जिला कोर्ट में ट्रायल अभी लंबा चलेगा। महामारी का डर भी बना हुआ है। तीन साल से अधिक समय जेल वे जेल में हैं। ऐसे में जमानत का लाभ दिया जाना चाहिए। वहीं एसआईटी की ओर से कहा गया कि मामले की जांच अब भी जारी है। इतने गंभीर मामले में आरोपियों को छोड़ा गया तो वह गायब हो सकते हैं। सबूत भी मिटा सकते हैैं। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
यह है हनीट्रैप मामला
नगर निगम के तत्कालीन सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह ने पलासिया थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि कुछ महिलाएं अश्लील वीडियो के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी । ये महिलाएं तीन करोड़ रुपये मांग रही थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो महिलाओं को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद कुछ और गिरफ्तारियों हुई थीं।