इंदौर। हनी ट्रैप मामले में केंद्रीय जेल में बंद युवती की अर्जी पर सेशन कोर्ट ने नगर निगम के निलंबित इंजीनियर हरभजनसिंह सिंह को नोटिस जारी किया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की कोर्ट ने प्रथम दृष्टया संज्ञान लेकर यह नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। युवती की ओर से अधिवक्ता यावर खान ने रिवीजन प्रस्तुत की है।
युवती ने पहले होटल में बुलाकर दुष्कर्म करने की शिकायत जेल प्रबंधन के माध्यम से पुलिस अधिकारियों से की थी। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद पेश किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में युवती का मेडिकल परीक्षण करवाया गया। होटल का रिकॉर्ड भी बुलाया। पीड़िता व अन्य गवाहों के बयान भी दर्ज किए गए थे। बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक साल देर से घटना की शिकायत करने पर परिवाद निरस्त कर दिया था। इसके बाद युवती ने सेशन कोर्ट में अर्जी लगाई थी।
यह है मामला
करीब डेढ़ साल पहले हरभजन सिंह ने पलासिया पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ महिलाएं अश्लील वीडियो के नाम पर उसे ब्लैकमेल कर रही हैं। ये महिलाएं तीन करोड़ रुपये मांग रही हैं। सिंह की शिकायत पर पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। बाद में यह मामला हनी ट्रैप के रूप में सबसे सामने आया। मामले में हरभजन सिंह पर भी पद का दुरुपयोग करते हुए महिलाओं को आर्थिक फायदा पहुंचाने के आरोप लगे। मामला सामने आने के बाद शासन ने सिंह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसका तबादला रीवा कर दिया। इसक अलावा विभागीय जांच भी बैठा दी गई।