रतलाम। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश के अनुसार रतलाम जिले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक की शव यात्रा में 5 व्यक्ति से अधिक सम्मिलित होना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मृतक व्यक्ति के निवास स्थान से श्मशान घाट, कब्रिस्तान की अधिक दूरी होने या आवश्यक प्रतीत होने पर शव वाहन का उपयोग किया जा सकेगा परंतु शव वाहन के साथ भी 5 व्यक्तियों से अधिक सम्मिलित नहीं होंगे तथा आपस में 5 मीटर की दूरी बनाए रखेंगे।