भोपाल। राजधानी में गुरुवार से सभी बाजार खुल गए हैं। सिर्फ जिम, स्वीमिंग पूल, टॉकीज-थिएटर, स्पा, कोचिंग, साप्ताहिक बाजार पर प्रतिबंध रहेगा। रोजाना रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। रविवार को कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यानी दुकानों को रविवार को छोड़कर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। बाजार खोलने के साथ ही व्यापारियों को दुकानों के बाहर गोले बनाने होंगे। व्यापारियों को अपने साथ ही ग्राहकों से भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा।
सीएसटी करेंगी मॉनिटरिंग
प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए कोरोना सुरक्षा दल बनाए हैं। गुरुवार को बाजार खुलने पर 118 कोरोना दल ही दुकानों में सोशल डिस्टेसिंग समेत कोविड प्रोटोकॉल की निगरानी करेंगे। यदि लोग बिना मास्क के घूमते मिले, तो टीमें 100 रुपए से 500 रुपए तक जुर्माने की कार्रवाई कर सकती हैं।। वहीं, दुकान में प्रोटोकॉल का उल्लंघन मिला, तो जुर्माने के अलावा सील करने की भी कार्रवाई की जा सकती है।
भोपाल में गुरुवार को बाजार खुलने के बाद चहल-पहल दिखी।
एनजीओ भी करेंगे जागरूक
शहर में मार्केट खुलने के साथ स्वयंसेवी संगठन (एनजीओ) कोरोना जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगे। एनजीओ बाजार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करावाएंगे।
लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट
मार्केट में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने और जागरूकता के लिए अनाउंसमेंट होगा। इससे सोशल डिस्टेसिंग, मास्क लगाने, वैक्सीनेशन कराने की सूचना दी जाएगी।