जबलपुर। जबलपुर में अब सभी तरह की सब्जी मंडियों को 14 अप्रैल तक बन्द कर दिया गया है। आपको बता दें कि सब्जी दुकानों में लोगों की भीड़ भाड़ की शिकायतों के बाद यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरत यादव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संशोधित आदेश जारी किया है। जिसके तहत अब चौदह अप्रैल तक बन्द रहेंगीं शहर में स्थित सभी सब्जी एवं फल मंडियां।
हालांकि हाथ ठेला से गली-मोहल्ले में फल-सब्जी के विक्रय पर पहले की तरह छूट रहेगी। एहतियातन आगामी आदेश पर्यन्त तक सम्पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया गया है। साथ ही संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व थाना प्रभारी को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिये गये हैं। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी एवं भीड़ इकटठा नहीं हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।
जिला मजिस्ट्रेट श्री यादव द्वारा जारी संशोधित आदेश के तहत पूर्व में जारी आदेश के बिन्दुओं के साथ साथ जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश में जिले में जिले की सभी सीमायें सील कर दी गई है। किसी भी माध्यम से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है। जिले में निवासरत नागरिकों को भी जिले की सीमा के बाहर जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।