मयूर हॉस्पिटल सहित इंदौर के 7 प्राइवेट हॉस्पिटल अधिग्रहित किए

Posted By: Himmat Jaithwar
4/10/2020

इंदौर। देशभर में कोरोना का कहर तेजी से भयावह होता जा रहा है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मध्यप्रदेश में एस्मा (ESMA) Essential Services Management Act लागू किया गया है। प्रशासन ने इलाज की सुविधाओं में विस्तार किया है साथ निजी अस्पताल एस्मा के तहत अधिकृत किए हैं।

कलेक्टर मनीष सिंह ने महामारी अधिनियम और लोक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत आदेश दिया निजी हॉस्पिटल कोविड-19 के संभावित मरीज व सामान्य मरीजों के इलाज से इनकार नहीं कर सकेंगे डॉक्टरों की ड्यूटी निर्धारित की है मयूर हॉस्पिटल, गोकुलदास हॉस्पिटल, सुयश हॉस्पिटल, अरिहंत हॉस्पिटल, विशेष हॉस्पिटल, प्रगति हॉस्पिटल, महू हॉस्पिटल। मध्यप्रदेश में सरकारी महकमे में हड़ताल को रोकने हेतु एस्‍मा लगाया जाता है। एस्‍मा लागू करने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्‍य माध्‍यम से सूचित किया जाता है। 

एस्‍मा का नियम अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। एस्‍मा लागू होने के उपरान्‍त यदि सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाता है तो वह अवैध‍ एवं दण्‍डनीय है। क्रिमिनल प्रोसीजर 1818 के अन्‍तर्गत एस्‍मा लागू होने के उपरान्‍त इस आदेश से सम्‍बन्‍धि किसी भी कर्मचारी को बिना किसी वारन्‍ट के गिरफ्तार किया जा सकता है।



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