किराना दुकानें दाेपहर 12 बजे तक ही खुलेंगी, शादी की मंजूरी नहीं, मंदिर-मस्जिद बंद रहेंगे; शनिवार-रविवार लॉकडाउन रहेगा
Posted By: Himmat Jaithwar
6/1/2021
इंदौर। इंदौर में कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से अधिक रहने की वजह से 1 जून से बहुत अधिक रियायत नहीं मिली है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से ही इंदौर को अनलॉक किया जाए। किराना दुकान सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:00 बजे तक खुलेंगी। थोक दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 8 से 5 बजे तक खुलेंगी। चोइथराम, निरंजनपुर सब्जी मंडी सहित सभी थोक मंडी बंद रहेगी लेकिन मोहल्ले में दुकानों से बिक्री हो सकेगी। शनिवार और रविवार को पूरी तरह जनता कर्फ्यू रहेगा। मंदिर-मस्जिद सहित पूजा स्थल बंद रहेंगे। शराब दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
चश्मे की दुकानें खुलेंगी। ऑटो रिक्शा में दो सवारी को ही बैठाने की अनुमति है। 15 जून तक शादी ब्याह के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। अंतिम संस्कार में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। सामाजिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक आयोजनों को अनुमति नहीं दी जाएगी। मेले और प्रदर्शन पर रोक रहेगी। स्कूल कॉलेज व शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल बंद रहेगा। रोजाना रात 10 से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। राज्य सरकार से मिली गाइडलाइन में भी कुछ गतिविधियों, जैसे- रैली, धरना, खेल गतिविधियां, शाॅपिंग मॉल, आदि को खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। वहीं, किराने के साथ ही कंस्ट्रक्शन को ओपन कर दिया गया है। सर्विस सेंटर भी अब सप्ताह में 5 दिन खुल पाएंगे।
ऐसे होगी इलाकों की मॉनिटरिंग
कंटेनमेंट जोन की मॉनिटरिंग के लिए एडीएम को जिम्मेदारी दी गई है। एडीएम के निर्देशन में नगर निगम की टीम इलाकों की मॉनिटरिंग करेगी। एक हफ्ते बाद समीक्षा की जाएगी। अगर संक्रमण कंट्रोल में रहता है, तो छूट बरकरार रहेगी अन्यथा फिर से सख्ती बढ़ा दी जाएगी। इसके अलावा, अलग-अलग इलाकों में अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सरकारी सुविधाओं में...
- अत्यावश्यक सेवाओं वाले कार्यालय को छोड़कर सभी शासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय 100% अधिकारियों एवं 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। इनमें कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा (Public Health & Medical Education) जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन शामिल हैं।
- ई - कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति।
- येलो एवं ग्रीन जोन के ग्रामों में मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य के साथ ही तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य शुरू होंगे।
- जिला स्तर पर Labour Market शर्त पर चालू रह सकेंगे।
- उपार्जन गतिविधियों पर कोई रोक नहीं।
- हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे संबंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति।
ट्रांसपोर्ट और उद्योगों के लिए
- सभी प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां। उद्योग से जुड़े अधिकारी/ कर्मचारी और श्रमिक आई कार्ड दिखाकर आ जा सकेंगे। उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं।
- सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही बिना किसी रोक टोक के जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड -19 के दिशा निर्देशों के अन्तर्गत अनुमति। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेज को अनुमति।
मेडिकल के लिए...
- अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल।
- एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का प्रदेश में आवागमन निर्बाध रहेगा।
- अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण के लिए आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट।
- वैक्सीनेशन केन्द्रों तक आवाजाही भी प्रतिबंधों से मुक्त रहेगी।
परीक्षार्थी के लिए...
- परीक्षा केंद्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी/ अधिकारी के आवागमन पर छूट।
कुछ अन्य सेक्टर में छूट...
- बैंक, इन्श्योरेस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPls , Cooperative credit socities , कैश मेनेजमेंट एजेंसीज के संचालन की अनुमति।
- पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, रसोई गैस सेवाएं। बैंक एवं एटीएम पहले की तरह चलते रहेंगे।
- प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल आपरेशन्स।
- इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकैनिक, आईटी सर्विस प्रोवाइडर आदि को रोक नहीं।
- निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति।
- धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प, मेड, कुक को छूट।
- फायर बिग्रेड, टेली - कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन टैंकर, होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/ वितरण, फल - सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं को छूट।
- आटो, ई - रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी एवं निजी वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति।
- अधिकतम 10 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी।
- रूल ऑफ सिक्स - अनुमति के अलावा 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध।
इन्हें रखना होगा समय का ध्यान
- खाद, बीज, कीटनाशक संस्थान और आउटलेट शाॅप सोमवार से शुकवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक।
- कृषि उपकरण संबंधी दुकानें सप्ताह में दो दिन, मंगलवार और गुरुवार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक।
- शनिवार और रविवार को इन संस्था के संचालक गोदामों से माल भेज सकेंगे।
- चश्में की दुकानें एवं चश्मा रिपेयर सेंटर सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक।
- आटा चक्की सप्ताह में पांच दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक।
- गरीबों के लिए राशन दुकानें सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक।
- थोक दुकानें, जैसे सियागंज, मल्हारगंज, छावनी, मालवा मिल सहित अन्य स्थानों पर स्थित सभी दुकानें सप्ताह में तीन दिन, सोमवार, बुधवार, शुकवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी। यहां ग्राहकों के आने पर मनाही।
मंडी के लिए...
- फल एवं सब्जी की बिक्री चलायमान ठेलों सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगा।
- चोइथराम फल - सब्जी मंडी एवं निरंजनपुर फल - सब्जी मंडी बंद रहेंगी।
- जिले में हाट - बाजार से फल - सब्जी बेचने पर प्रतिबंध। शहर में चिन्हित 7 स्थानों से ठेला संचालक सब्जी बेचने के लिए ला सकेगा।
- ग्रामीण और नगर पंचायत क्षेत्र में कहीं भी हाट - बाजार का संचालन नहीं होगा।
निर्माण कार्य के लिए...
- शासकीय एवं निजी सिविल निर्माण संबंधी गतिविधियों को छूट। श्रमिकों के रुकने की व्यवस्था साइट पर ही करना होगी।
- निर्माण से जुड़ी दुकानें जैसे सीमेंट, सरिया, रेत, गिट्टी, इलेक्ट्रिकल और बिजली इक्यूपमेंट रिपेयर हार्डवेयर, टाइल्स, पेंट आदि सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
रिपेयरिंग सेंटर के लिए...
- भारी वाहन और अन्य पैसेंजर दो पहिया वाहन, साइकिल रिपेयर के लिए मैकेनिक, वाहन रिपेयरिंग सेंटर तथा सर्विस सेंटर सप्ताह में पांच दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
- वाहनों की बॉडी बिल्डिंग संस्थान तथा पंचर रिपेयर संस्थान भी सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 8 से 5 बजे तक खुल सकेंगे।
दूध और किराना का समय फिक्स
- दूध : सुबह 6 से 10 बजे तक और शाम को 5 से रात 8 बजे तक। इस अवधि में दूध डेरी खुल सकेंगी।
- खेरची किराना दुकानें सप्ताह में पांच दिन सुबह से दोपहर 12 बजे।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी दुकानें भी सप्ताह में पांच दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
- पशु एवं पक्षी के आहार संस्थान भी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगे।
इनका टीकाकरण प्राथमिकता के साथ
- उचित मूल्य दुकानों के विकेता, गैस सिलेंडर सप्लाई करने वाले, पेट्रोल संचालक एवं स्टॉफ, घर में कामवाली महिलाएं, किराना दुकान व्यापारी, सब्जी / गल्ला मंडी के व्यापारी एवं स्टॉफ, हाथ - ठेला वाले, दूध वाले, वाहन चालक, साइड मजदूर, मॉल, रेस्टोरेंट स्टॉफ, शिक्षक, केमेस्ट, बैंकर्स, सुरक्षा गार्ड, जिम / सैल्यून वर्कर।
छूट के साथ-साथ कर्फ्यू भी
- प्रत्येक शनिवार एवं रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान जरूरी सुविधाओं को छूट रहेगी।
- इंदौर सहित प्रदेशभर में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
इस पर विशेष ध्यान रखने के आदेश
- दुकानों में गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना।
- "नो मास्क नो सर्विस" अर्थात जिस ग्राहक ने मास्क नहीं पहना है, उसे दुकानदार कोई सामान नहीं दे।
- यदि कोई दुकानदार " नो मास्क नो सर्विस " प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाया गया तो दुकान सील होगी।
- प्रतिबंधों से सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा निकले, हैंडवाॅश, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था हो, सभी मास्क लगाएं।
- दुकान में 6 से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं हों। ऐसा मिला तो दुकानदार पर कार्रवाई होगी।
21 अप्रैल के शहर हुआ था लॉक, तब 1781 आ रहे थे केस, अब 300 मिल रहे
21 अप्रैल को 1781 नए संक्रमित मिलने के साथ ही 10 लाेगों की मौत भी हुई थी। संक्रमण दर 10 फीसदी थी। रिकवरी रेट 85.65% थी। लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच कलेक्टर मनीष सिंह ने 30 अप्रैल तक लिए सख्त जनता कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी कर दिए थे। बेवजह बाहर निकलने वालों पर पुलिस सख्ती कर 151 में गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई भी की गई। अब 319 मरीज मिले हैं, जबकि संक्रमण दर भी नीचे आ गई है। 3 लोगों की मौत हुई है।