बगैर पंजीयन के फल सब्जी का विक्रय नहीं कर सकेंगे विक्रेता

Posted By: Himmat Jaithwar
5/31/2021

रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार 1 जून से होने वाले अनलॉक के तहत निर्धारित समय अवधि में घर-घर जाकर फल एवं सब्जी के विक्रय हेतु विक्रेताओं का पंजीयन कर परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य की गया है। पंजीयन कार्य करने के लिए नगर निगम निर्देश दिए गये हैं।

पंजीयन कार्य नगर निगम द्वारा 31 मई सोमवार रात 10:00 बजे से नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा पांच पंजीयन केंद्रों पर किया जाएगा।
 
जानकारी के अनुसार 01 जून से होने वाले अनलॉक के तहत निर्धारित समय अवधि में घर-घर जाकर फल एवं सब्जी के विक्रय हेतु विक्रेताओं को पंजीयन कराने के लिए उक्त स्थानों पर कोई भी एक फोटो युक्त पहचान पत्र आधार कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस ,मतदान परिचय पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। जिन विक्रेताओं का पंजीयन नहीं होगा वह फल सब्जी का विक्रय नहीं कर सकेंगे। यदि कोई विक्रेता बिना पंजीयन के सब्जी विक्रय करते पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

झोन क्रमांक – अलकापुरी कम्युनिटी हाल
झोन क्रमांक – अमृत सागर उद्यान
झोन क्रमांक – हरमाला पंप हॉउस
झोन क्रमांक – सुभाष नगर कम्युनिटी हाल
झोन क्रमांक -कलिका माता सांस्कृतिक मंच

पंजीयन कराने हेतु पहुंचने वाले विक्रेताओं को कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा

 1 पंजीयन स्थल पर क्रेता विक्रेता को मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
2 विक्रय के दौरान क्रेता फल व सब्जी को हाथ नहीं लगाएगा विक्रेता द्वारा उसे तोल कर देना होगी।
3 विक्रेता मुख्य चौराहों मार्गो एक स्थान व जमीन पर बैठकर फल और सब्जी का वितरण नहीं कर सकेगा।
4 ठेले पर चलित रूप से गली मोहल्लों में फल सब्जी का विक्रय किया जा सकेगा।



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