तबलीगी जमात से संबंधित व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस थाने पर दी जाए जिला दंडाधिकारी द्वारा धारा 144 के तहत आदेश जारी

Posted By: Himmat Jaithwar
4/9/2020

रतलाम। जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए संपूर्ण रतलाम जिले की समस्त राजस्व सीमाओं के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत रतलाम जिले की राजस्व सीमा के भीतर निवासरत व्यक्ति के घर कोई तबलीगी जमात के व्यक्ति चाहे वह उनका पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, भाई-बहन या अन्य कोई भी व्यक्ति हो जो विदेश, राज्य, जिले से आया है इसकी सूचना तत्काल संबंधित पुलिस थाने पर अनिवार्य रूप से दी जाए।

जिले की समस्त होटल लॉज के द्वारा कोई तबलीगी जमात के व्यक्ति (पर्यटक को) की जानकारी अराइवल रिपोर्ट ऑफ फॉरेनर्स इन होटल (फॉर्म सी) भरा जाकर तत्काल पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम को ऑनलाइन प्रतिलिपि अग्रेषित किया जाएगा। तबलीगी जमात के व्यक्ति जो कि अन्य देशों राज्यों व जिलों से आने वाले व्यक्ति जिसे (covid 19) रोग से संबंधित लक्षण परिलक्षित हो रहे हैं, वह अपना स्वास्थ्य परीक्षण जिला चिकित्सालय रतलाम के संक्रमण रोग ओपीडी में अनिवार्य कराएं।

कोरोना वायरस से पीड़ित या संक्रमित तबलीगी जमात के व्यक्ति संक्रमित जिलों, राज्यों या विदेश से आए किसी व्यक्ति की जानकारी नहीं देना, तथ्यों को छुपाना एवं कोरोना वायरस से पीड़ित एवं संदिग्ध व्यक्ति जिसे की होम आइसोलेशन या आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, ऐसा कोई व्यक्ति बिना सूचना डॉक्टर या सक्षम प्राधिकारी की बिना अनुमति के चले जाता है वह पीड़ित व्यक्ति दूसरों की जान या निजी सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। उक्त कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 269 एवं 270 एवं 336 के तहत दंडनीय अपराध है तथा उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

कोरोना संक्रमित व्यक्ति की सूचना रतलाम प्रशासन को नहीं दी गई
कलेक्टर ने मुख्य सचिव को लिखा पत्र
रतलाम। कोरोना संक्रमित पाए गए व्यक्ति मोहम्मद कादरी उर्फ बाबू भाई जिनका मृत्यु पश्चात अंतिम संस्कार रतलाम में किया गया। उनका कोरोना जांच हेतु सैंपल लिए जाने की जानकारी इंदौर जिला प्रशासन द्वारा रतलाम जिला प्रशासन को नहीं दी गई। अतः इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। साथ ही उज्जैन संभागायुक्त को भी पत्र भेजा गया है।

मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि मृतक के कोरोना जांच हेतु सैंपल लेकर लेबोरेटरी भेजने के संबंध में इंदौर जिला प्रशासन द्वारा रतलाम जिला प्रशासन को सूचित नहीं किया गया एवं शव का अंतिम संस्कार संभावित कोविड-19 पॉजिटिव मानकर नियत प्रोटोकॉल अनुसार नहीं करवाया गया जो एक गंभीर त्रुटि है।

एसडीएम रतलाम ग्रामीण जांच अधिकारी नियुक्त
कलेक्टर ने बताया है कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति के शव के रतलाम जिले की सीमा में प्रवेश की जांच हेतु रतलाम ग्रामीण एसडीएम श्री प्रवीण फूलपगारे को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच अधिकारी द्वारा विभिन्न तथ्यों के आधार पर विस्तृत जांच की जाएगी कि जिले की सीमा में संक्रमित व्यक्ति का शव किन परिस्थितियों में प्रवेश कराया गया।



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