हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद फैसला; सप्ताह में 5 दिन सुबह 6 से दोपहर 12 तक किराना की होम डिलेवरी भी होगी

Posted By: Himmat Jaithwar
5/26/2021

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य खंडपीठ जबलपुर ने इंदौर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि सप्ताह में पाँच दिन अनिवार्य रूप से फल सब्ज़ियां किराना दुकानों को खोले जाने का नया आदेश पारित करें। उक्त लिखित आदेश प्राप्त होने के बाद आज ही कलेक्टर को नया आदेश जारी करने एवं कल से उसे अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन द्वारा रातों रात 20 मई को पारित किये आदेश से हुई शहरबंदी के खिलाफ उच्च न्यायालय में अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा ने याचिका दायर की थी। अपनी याचिका मे उन्होंने किराना, फल सब्जियों और रोज मर्रा के जरूरत की चीजों को 21 मई से 28 मई तक बंद रखने के आदेश से ना केवल लोगों को हो रही परेशानी साथ ही छोटे दुकानदारों को हो रहे नुकसान की दलील दी थी।

याचिकाकर्ता चंचला गुप्ता ने बताया, उनकी ओर से अधिवक्ता अभिनव मल्होत्रा ने पैरवी की थी। उन्होंने बताया कि 20 मई को कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त लॉकडाउन काे लेकर आदेश जारी किया था। उन्होंने अचानक से सबकुछ बंद कर दिया था। अगले दिन लोगों की जो पीड़ा सामने आई थी, सभी ओर से जो विरोध के स्वर उठे थे।

इसे देखते हुए हमने प्रशासन से मांग की थी कि कुछ ऐसा डिसीजन लें, जिससे छोटे व्यापारी, किराना, सब्जी वालों का काम चल सके। जब इंदौर में संक्रमण दर काफी थी, तो यह सबकुछ आंशिक रूप से चालू थीं। जब संक्रमण लगातार घट रहा है, तो ऐसे में 10 दिन के लॉकडाउन के आदेश उचित नहीं थे।

गुप्ता का कहना था कि फल सब्जी की बिक्री बंद होने से आर्थिक नुकसान, स्टॉक का नुकसान, हजारों मरीज भर्ती हैं, जिनकी डाइट में फल और सब्जी शामिल हैं। ऐसे में इन लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया था। ये बातें कोर्ट के समक्ष रखी थीं।

आदेश --- किराना सिर्फ होम डिलेवरी से ही मिलेगा और फल-सब्जी के भी चलायमान ठेले

जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश अनुसार कलेक्टर मनीष सिंह ने फल ,सब्जी और किराना सामान की सप्लाई को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिया है ,इस आदेश के मुताबिक शहर में किराने की खेरची दुकानें नहीं खुलेगी उनमें ग्राहकों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। ये खेरची दुकानें सुबह 6 से दोपहर 12 तक होम डिलीवरी ही कर सकेंगी, और इन खेरची दुकानों को थोक किराना व्यापारियों द्वारा अपने गोडाउनो से फोन पर ही ऑर्डर लेकर माल की डिलीवरी करना होगी , सियागंज , छावनी , मल्हारगंज , मालवा मिल सहित अन्य थोक बाजार भी बंद ही रहेंगे , इसी तरह फल सब्जी की दुकानें भी नहीं खुलेगी सिर्फ चलाएमान ठेलों के जरिये ही फल सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी।

इन फल सब्जी बेचने वालों को भी चोइथराम , निरंजनपुर या अन्य मंडियों से फल सब्जी नहीं मिलेगी।बल्कि प्रशासन ने इसके लिए 7 स्थान तय किए हैं , वहीं से इन्हें फल और सब्जी खरीद ठेलों के जरिए बेचना होगी ।ये व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक रहेगी . दरअसल शासन-प्रशासन की मंशा स्पष्ट है। कि संक्रमण दर को 5 फ़ीसदी से कम लाया जाए ।जिसके चलते अभी , 31 मई तक लॉक डाउन की सख्ती जारी रहेगी और फिर 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार शुरू की जाना है।



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