भोपाल। रेमडेसिविर की कालाबाजारी और हेराफेरी करने वालों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 9 अरोपियों पर रासुका लगाया है। कोरोना के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर दिया जाता है। लेकिन गंभीर मरीजों को इंजेक्शन देने की जगह रेमडेसिविर को अवैध रुप से बाजार में मनमाने दामों पर बेचने की घटनाओं पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की गई है।
भोपाल कलेक्टर द्वारा आरोपियों पर रासुका लगाकर जेल भेजने के आदेश जारी किए गए है। लवानिया ने पुलिस से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आपदा काल में कालाबाजारी रोकने के लिए रासुका की कार्रवाई कर इन आरोपियों को केंद्रीय जेल भोपाल में रखने का आदेश जारी किया।
इन 9 लोगों पर रासुका की कार्रवाई की गई
1. राजेन्द्र मीणा उर्फ राजा पुत्र विशाल सिंह , आयु -23 बिहारी कालोनी , भानपुर थाना - कोहेफिजा
2. बलराम प्रजापति पुत्र रमेश प्रजापति , आयु -19 वर्ष , बडोदिया तालाब राजगढ ,
3. सर्जन सिंह पुत्र अजमेर सिंह , आयु 32 वर्ष , फॉरेस्ट नाके के पीछे , थाना - गांधीनगर
4. गौरव लोधी पुत्र दीपक लोधी , आयु -24 वर्ष , सूखी सेवनिया , गांधी नगर
5. यासीर खान पुत्र कदीर खान , आयु -23 वर्ष , चौबदार पुरा थाना- मिसरोद
6. झलकन सिंह पुत्र हमीर सिंह मीणा , आयु -24 वर्ष , गिरधर परिसर , थाना- कोलार रोड
7. नौमान सईद पुत्र सईद खां , आयु -24 वर्ष , निवासी कबीटपुरा , थाना - काईम ब्रांच
8. समी खान पुत्र रहमान उल्ला खान , आयु -30 वर्ष , निवासी , निशातपुरा , थाना काईम ब्रांच
9. अख्लाख खान पुत्र इबाड खान , आयु -24 वर्ष , कृष्णा कालोनी , हनुमागंज थाना- काईम ब्रांच क्षेत्र के इन अपराधियों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 (2) में निरूद्व किया है।