रतलाम। जिला प्रशासन द्वारा कोरोना की रोकथाम के लिए विवाह समारोह में दस व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन द्वारा अब इस नियम का कडाई से पालन करवाया जा रहा है। जावरा में एक विवाह समारोह के दौरान काफी अधिक संख्या में लोगों को भोजन कराने के मामले में कई लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जावरा के ग्र्राम नीमन में जगदीश पिता राधेश्याम धाकड ने विवाह समारोह में डेढ दो सौ लोगों को भोजन कराया। प्रशासन को जानकारी मिलने पर जगदीश धाकड समेत करीब अठारह नामजद लोगों और अन्य करीब पैैंतीस लोगों के विरुद्ध औद्योगिक क्षेत्र जावरा पुलिस थाने पर भादवि की धारा 188,269 और 270 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है।
उधर आलोट में बस क्र.एमपी 13-पी-1536 का ड्रायवर राधेश्याम पिता बाबूलाल मालवीय 42 नि.महिदपुर सिटी प्रतिबन्ध के बावजूद अपनी बस में एक निजी समारोह के लिए सवारिया भरकर ले जा रहा था। आलोट के कारिगल चौराहे पर उसे पकडा गया। आलोट पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भादवि की धारा 188,269 और 270 के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया है।
इसी प्रकार जावरा शहर पुलिस ने सागरपेशा निवासी रुखसाना पति सनाउल्ला, सईद पिता सलीम 40 और शेरखान पिता मुमताज खान 42 के विरुद्ध धारा 144 के उल्लंघन के अलग अलग प्रकरण दर्ज किए है।