नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह गुरुवार तक यह फैसला कर ले कि निर्भया के दोषियों के इंटरव्यू का इच्छुक मीडिया हाउस उनका साक्षात्कार ले सकता है या नहीं।
जस्टिस नवीन चावला की एकल बेंच ने मीडिया हाउस की याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ को निर्देश दिया है कि वह इस याचिका पर कानून के अनुसार गौर करें और कल तक उस पर कोई तथ्यात्मक फैसला लें।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था- निर्भया के दोषियों ने प्रोत्साहित न करें
निर्भया के दोषियों ने कई बार व्यवस्था का मजाक उड़ाया है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यह तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट ने दोषियों के साक्षात्कार के लिए मीडिया की याचिका पर सनुवाई करते हुए बीते गुरुवार को की।
हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सभी दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय के व्यवहार के आकलन के आधार पर यह बात कही थी। सभी दोषियों को 20 मार्च को फांसी देने के लिए अदालत ने डेथ वारंट जारी किया है।
मीडिया हाउस ने अपनी याचिका में तिहाड़ जेल के उनके आवेदन को खारिज करने को भी चुनौती दी है। इस याचिका में चारों दोषियों के साक्षात्कार की अनुमति मांगी गई थी। इसमें दावा किया गया है कि साक्षात्कार के पीछे का उद्देश भविष्य में समाज को एक संदेश देना है।
मीडिया हाउस ने इस संबंध में तिहाड़ जेल अधिकारियों से 25 फरवरी को अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने दो दिन बाद इसे अस्वीकार कर दिया था। इस मामले की अगली सुनवाई आज यानी 11 मार्च को होनी थी।