सरकार ने नगरीय निकायों को दी जिम्मेदारी, संक्रमित इलाकों में सख्ती के आदेश; इंदौर ने 7 दिन के लिए 22 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए

Posted By: Himmat Jaithwar
5/1/2021

इंदौर। मध्यप्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू करने के बाद भी संक्रमण की चेन नहीं टूट पाई है। अब सरकार ने जिन इलाकों में ज्यादा संक्रमित हैं, वहां माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट जोन पर फोकस किया है। यह जिम्मेदारी नगरीय निकायों को सौंपी गई है। इधर, इंदौर ने घरों को चिह्नित करते हुए आज 22 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं। यह सात दिन के लिए रहेंगे। प्रत्येक जोन के लिए चार अधिकारी तैनात किए हैं। इनमें एक प्रशासनिक अधिकारी, एक राजस्व अधिकारी, एक पुलिस अधिकारी और एक नगर निगम अधिकारी शामिल किया है।

इस संबंध में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव नीतेश व्यास ने शुक्रवार देर शाम सभी नगरीय निकायों के आयुक्तों और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

आदेश में कहा है कि नगरीय क्षेत्रों में सक्रिय मरीजों की संख्या के आधार पर क्षेत्र का श्रेणीकरण कर माइक्रो व मिनी कंटेनमेंट क्षेत्र निर्मित करते हुए ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर कड़ाई से पालन कराएं। इन क्षेत्र में आवागमन पर आवश्यक प्रतिबंध लगाते हुए लोगों को घर में ही रहने के अनुशासन को कड़ाई से लागू किया जाए। ऐसे घरों क्षेत्रों में घरों का एवं सामान्य क्षेत्र का नियमित सैनिटाइजेशन किया जाए।

माइक्रो और मिनी कंटेनमेंट क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार आरआरटी/एमएमयू या अन्य मेडिकल टीम का नियमित जांच की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग/गृह विभाग के निर्देशों के मुताबिक नगरीय क्षेत्र में सक्रिय मरीजों की संख्या आदि के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से कैटेगरी करते हुए इन क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जाए।

सीएम ने कहा - कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू करें

कलेक्टरों की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक्टिव प्रकरण जो 94 हज़ार से अधिक हो गए थे, अब 90 हज़ार 796 हो गए हैं। लेकिन लड़ाई अभी लंबी है। संक्रमण की चेन तोड़ना आवश्यक है। इसे तोड़ने के लिये सभी जिले प्रभावी कार्रवाई करें। जिन जिलों में पॉजिटिविटी रेट अधिक है, कोरोना कर्फ्यू सख्ती से लागू करें। उन्होंने गांवों में कोरोना संक्रमण सख्ती से रोकने निर्देश दिए।

30 अप्रैल के बाद भी ली जाएंगी अतिथि शिक्षकों की सेवाएं
प्रदेश के सभी शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों और नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सेवाएं 30 अप्रैल 2021 के बाद भी ली जा सकेंगी।
आयुक्त लोक शिक्षण जयश्री कियावत ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 की बोर्ड परीक्षाएं नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी संभागीय संयुक्त संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी और सभी प्राचार्यों को इस संबंध में आदेश जारी कर निर्देशित कर दिया गया है।



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