अब 7 मई सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू , 1 मई को सुबह 6 बजे खुलना था लॉकडाउन

Posted By: Himmat Jaithwar
4/30/2021

रतलाम। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए जिले में कोरोना कर्फ्यू 7 मई सुबह 6 बजे तक आगे बढ़ा दिया गया है। संक्रमण की चेन ब्रेक करने के लिए प्रशासन ने गाइडलाइन सख्त कर दी है। विवाह आयोजकों को थाने में तीन दिन पहले आवेदन देना होगा। होम सर्विस करने वाले इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर को कोविड जांच रिपोर्ट और एसडीएम कार्यालय से पास लेकर ही होम सर्विस दे सकेंगे।

उद्योग चालू तो रहेंगे लेकिन श्रमिक के संक्रमित मिलने पर संचालन बंद करवा देंगे। इतना ही नहीं कर्फ्यू के दौरान बेवजह घूमने वालों काे पुलिस, नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम सिर्फ मना नहीं करेगी बल्कि कोविड जांच के लिए सैंपल भी लेगी।

यह फैसला जिला स्तरीय संकट समूह की गुरुवार को हुई बैठक में लिया गया। इसके पहले पिछले रविवार को ही लॉकडाउन को 1 मई सुबह 6 बजे तक के लिए आगे बढ़ाया गया था। गुरुवार को कलेक्टर गोपालचंद्र डाड ने गाइडलाइन के सख्ती से पालन के निर्देश दिए।

नई व्यवस्था: किराना दुकानों से सामान नहीं मिलेगा अब सिर्फ होम डिलीवरी, सामान्य मेडिकल दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी

  • ऑफिस - राज्य स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत, रेलवे, बैंक आदि खुलेंगे।
  • मेडिकल स्टोर - मेडिकल और आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेगी। सरकार और निजी अस्पतालों के सौ मीटर (निकट) की परिधि वाली मेडिकल दुकानें 24 घंटे खुली रहेगी।
  • सब्जी और फल - फेरी वाले विक्रेता सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलित रूप से बेच सकेंगे।
  • किराना - दुकानें खुलने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे।
  • दूध - दूध विक्रेता और पार्लर वाले सुबह 6 से 10 बजे और शाम 4 से 7 बजे तक दूध वितरण कर सकेंगे।
  • गैस सिलेंडर - एजेंसी द्वारा घर-घर होम डिलीवरी होगी, उपभोक्ता एजेंसी पर नहीं जा सकेंगे।
  • उद्योग - इकाइयां चालू रहेगी लेकिन कर्मचारियों और श्रमिकों को आवाजाही के लिए संबंधित एसडीएम कार्यालय से पास लेना होगा। यह व्यवस्था एक मई से लागू होगी।
  • निर्माण - सरकार को छोड़कर निजी निर्माण कार्य करने वाले श्रमिकों को परिसर में ही रहना होगा।
  • बैंक - सिर्फ अंतर्विभागीय काम के लिए खुलेंगे। उपभोक्ता के सामान्य कामकाज हो सकेंगेे।
  • सर्विस - कोविड जांच की रिपोर्ट और एसडीएम कार्यालय से पास प्राप्त करने के बाद इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, कारपेंटर आदि रिपेयर और सर्विस करने वाले सुबह 10 से शाम 5 बजे तक काम कर सकेंगे।
  • आरओ वाटर सप्लाई - होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी लेकिन सप्लाई कर्मचारियों को आरटीपीसीआर की रिपोर्ट साथ में रखना होगी।
  • परिवहन - जिले के भीतर आवागमन के लिए ऑटो रिक्शा, मैजिक में वाहन चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो सवारी बैठाने की अनुमति रहेगी।
  • विवाह - समारोह के लिए संबंधित थाने में तीन दिवस पहले आवेदन देना होगा। वर-वधु पक्ष के अधिकतम 10-10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। प्रोसेशन और डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
  • अंतिम संस्कार - शवयात्रा और अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों की अनुमति रहेगी। साथ ही उठावना चलित होगा, दशाकर्म एवं पगड़ी जैसे कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे।



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