ग्राम शक्करखेड़ी में विधायक डॉ. पांडेय ने स्वच्छता कार्यो का अवलोकन किया तथा स्वयं ने सेनेटाइजर का छिड़काव किया। ग्राम असावती में ग्रामवासियो द्वारा पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायत की, जिस पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी से दूरभाष पर चर्चा कर अवगत कराया। पुलिस अधीक्षक द्वारा त्वरित कार्यवाही करने की बात कही। विधायक डॉ. पांडेय जावरा नगर के श्रमिक बस्ती में भी पहुँचे जहां गाडोलिया समाज के स्वास्थ्य परीक्षण व स्वच्छता रख सेनेटाइजर का महत्व बताया। बाद में सिविल हॉस्पिटल पहुँचे, जहां उन्होंने आईसोलेशन वार्ड का निरीक्षण किया।
कोरोना हेल्थ बुलेटिन 05-04-2020
रतलाम। कोरोना वायरस के संक्रमण बीमारी की रोकथाम एवं बचाव हेतु जिला प्रशासन एवं विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे है । जिला रतलाम में कोरोना वायरस की स्थिति निम्नानुसार है -
कोरोना वायरस के संक्रमण के 4 अप्रैल 2020 तक संदिग्ध केश जाँच कि संख्या 34
5 अप्रैल 2020 तक लिए गए सेम्पलों की संख्या 34
5 अप्रैल 2020 तक नेगेटिव आए सेम्पलों की संख्या 32
5 अप्रैल 2020 तक पोजिटिव आए सेम्पलों की संख्या 00
5 अप्रैल 2020 तक कोरोना के मृत मरीजो की संख्या 00
आइसोलेशन वार्ड की संख्या 02 (40 बेड्स)
आइसोलेशन वार्ड में भर्ती मरीजो की संख्या 00
कोरेंटाईन सेंटर की संख्या 02 (100 बेड्स)
कोरेंटाईन में भर्ती मरीजो की संख्या 00
अन्य राज्यों से आए हुए यात्रियों/श्रमिको की संख्या 9965
अन्य राज्यों से आए हुए यात्रियों/श्रमिको की संख्या जिनका स्वास्थ्य परिक्षण किया गया 9965
अन्य जिलो से आए हुए यात्रियों की संख्या 953
अन्य जिलो से आए हुए यात्रियों/श्रमिको की संख्या जिनका स्वास्थ्य परिक्षण किया गया 953
जिले में रेपिड रिस्पांस टीम स्वास्थ्य दल की संख्या 23
जिले में संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट 29
5 अप्रैल 2020 तक तेली मेडिसीन यूनिट द्वारा होम कोरेंटाईन पसेंजर की फालोअप संख्या 248
कृषि कार्यों के संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए
रतलाम। जिले में कृषि कार्यों के संबंध में कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ।
जारी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत बीज, उर्वरक एवं कीटनाशक दवाओं के उत्पादन, पैकेजिंग तथा परिवहन को प्रदत्त छूट की सुचारू व्यवस्था हेतु कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम को देखते हुए खुलने का समय प्रातः 9.00 बजे से साय 4.00 बजे तक विभिन्न प्रक्रिया हेतु निर्धारित किया जाता है। बीज, उर्वरक एवं कीटनासक दवाओं के पंजीकृत थोक एवं खेरची विक्रेताओं द्वारा संस्थान से उर्वरक बीज एवं पौध संरक्षण दवा विक्रय हेतु संस्थान का खुलने का समय प्रातः 7.00 से 11.00 बजे तक रहेगा।
रेलवे रेक द्वारा उर्वर आपूर्ति एवं सडक मार्ग से उर्वरक की आपूर्ति हेतु उर्वरक की आवक अन्य लोडिंग व इनके भण्डारण स्थलों तक परिवहन को सुगमता से जारी रखने हेतु कोरना वायरस के संक्रमण से रोकथाम हेतु नियमानुसार सुगमता से परिवहन करने की अनुमति दी जाती है। बीज उत्पादन कार्यक्रम के उत्पादित बीज को ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, यूनिट तक लाने तथा विक्रय हेतु पंजीकृत विक्रेताओं तक परिवहन करने हेतु खुलने का समय प्रातः10.0 से सायं 4.00 बजे तक नियमानुसार सुगमता से परिवहन करने की अनुमति दी जाती है। रबी फसलो की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कम्बाईंड हार्वेस्टर, ट्रेक्टर, कस्टम हायरिंग आदि कृषि यंत्रों के संचालन हेतु जिले के अंदर तथा बाहर वाहन परिवहन व्यवस्था पूर्व में जारी निर्देशानुसार रहेंगे। साथ ही इनी रिपेयरिंग हेतु मेकेनिक की गेराज, दुकान, सर्विस सेन्टर इत्यादि कृषि यंत्रों के रिपेयर आदि की सुचारु व्यवस्था हेतु खोलने का समय प्रातः 10.00 से सायं 4.00 बजे तक विभिन्न प्रक्रिया हेतु समय आदि पर संचालन हेतु अनुमति दी जाती है।
अनुभाग स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (समस्त) आवश्यकतानुसार तहसील/ अनुभाग पर केवल कृषि यंत्रों आदि के उपकरण रिपेयर हेतु दो से तीन मैकेनिक के गैरेज, दुकान, सर्विस सेन्टर की अनुमति यथासंभव आबादी क्षेत्र से बाहर अनुभाग स्तर से कोरोना वायरस के संक्रमण से रोताम हेतु अपने स्तर से आदेस जारी कर सकेंगे। कृषकों के निजी खेतों पर कटाई हेतु श्रमिकों को आवश्यक सावधानियां तथा कोरोना वायरस के बचाव से विभिन्न उपायों का अनुपालन करना होगा। अनुमति के दौरान 2 से 5 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति एकत्रित न हों। फसल कटाई, कृषि से संबंधित कार्य, उपकरण आदि हेतु प्रत्येक व्यक्ति के मध्य कम से कम दो मीटर की दूरी रखना आवस्यक होगा। मास्क, सेनेटाइजर आदि का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। कार्य के दौरान किसी व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकान के लक्षण होने पर कार्य न लिया जाए।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुश्री शोभा पोरवाल ने की आमजन से अपील
रतलाम। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री शोभा पोरवाल ने आमजन अपील की है कि वे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
· केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में जारी निर्देशों का पालन करें।
· बिना आवश्यकता के घर से बाहर न निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग को बनाये रखें।
· स्वास्थ्य संबंधी समस्या आने पर शासन द्वारा दिये गये हेल्पलाइन नंबरों से संपर्क करें। आवश्यक होने पर ही अस्पताल जायें।
· सोशल मीडिया की भ्रामक खबरों से परेशान न हों।
· प्रामाणिक न्यूज चैनल, समाचार पत्र और शासन की आधिकारिक एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करें।
· वर्तमान में शासन द्वारा आरोग्य सेतु एप्प का निर्माण किया गया है। इस एप्प को इन्सटॉल करके आप स्वयं को अद्यतन एवं सुरक्षित रख सकते हैं।
· खाद्य सामग्री का अनावश्यक जमाव न करें और यह भी ध्यान दें कि आपके आस-पास कहीं कोई व्यक्ति बेघर, बीमार, परित्यक्त या भूखा तो नहीं है। जिला प्रशासन के सहायता केंद्रों को सूचना देने के साथ-साथ उस व्यक्ति की सहायता सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखते हुए करें।
· अपनी सकारात्मकता बनाये रखें, रोगग्रस्त व्यक्तियों के आंकड़ों के साथ रोगमुक्त होने के आंकड़े देखें।
· आशा एवं प्रसन्नता बनाये रखें, अपनी रूचियों एवं परिवार को समय दें।
· लॉकडाउन की इस लंबी अवधि में सामान्य सर्दी बुखार होने पर धैर्यपूर्वक डॉक्टर से सलाह लें, घबरायें नहीं।
· आवश्यकता होने पर विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री हेल्प लाइन नंबर- 15100, पर संपर्क करें।