जानिये प्रदेश में कहां कब लॉकडाउन रहेगा, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य शासन ने जारी किए नए दिशा निर्देश

Posted By: Himmat Jaithwar
4/8/2021

रतलाम। प्रदेश में कोरोना प्रभावितों की संख्या में लगातार इज़ाफ़ा होते देखकर राज्य शासन ने कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के संबंध में 30 अप्रैल 2021 तक के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। 
राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा आज जारी दिशानिर्देशों के तहत प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। चुनाव होने के कारण दमोह को छोड़कर प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में शुक्रवार सायंकाल 6 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। 
छिंदवाड़ा ज़िले में 8 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से 16 अप्रैल के प्रातः 6 बजे तक ज़िले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन जिला कलेक्टर छिन्दवाड़ा आदेशित कर सकेंगे। बैतूल, रतलाम, खरगोन एवं कटनी जिलों में 9 अप्रैल को सायंकाल 6 बजे से 17 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शाजापुर नगरीय क्षेत्र में 7 अप्रैल को रात्रि 8 बजे 10 अप्रैल को प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्य लॉकडाउन की अवधि में जिन गतिविधियों को बंधनों से मुक्त रखा जाएगा, उसके बारे में अलग से जानकारी दी जा रही है।
प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह डॉ राजेश राजौरा द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को जारी इस परिपत्र में यह भी कहा गया है कि सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्य दिवस सप्ताह में पाँच दिन सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित किए जाते हैं। शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। 5 कार्य दिवसों में कार्यालय का समय प्रातः 10 बजे से सायंकाल 6 बजे तक रहेगा। यह आदेश 31 जुलाई 2021 तक प्रभावशील रहेगा।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार हॉट स्पॉट व कंटेंटमेंट जोन में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन जिला कलेक्टर लागू कर सकेंगे। इन हॉट स्पॉट व कंटेंटमेंट जोन में आवाजाही पर वे समस्त प्रतिबंध लागू होंगे जो लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की गाइडलाइंस में उल्लेखित है।



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