रिपब्लिक टीवी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जानिए क्या कहा

Posted By: Himmat Jaithwar
10/15/2020

नई दिल्ली: टीआरपी घोटाले मामले (TV TRP Scam) में रिपब्लिक टीवी (Republic TV) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाईकोर्ट जाने के लिए कहा. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि टीवी चैनल को हाईकोर्ट जाना चाहिए.

रिपब्लिक टीवी ने SC में दायर की थी याचिका
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका ARG आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने दाखिल की थी. टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों को जारी समन को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी. याचिका में महाराष्ट्र सरकार के अलावा, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, कांदीवली थाने के एसएचओ, मुंबई क्राइम ब्रांच, हंसा रिसर्च ग्रुप और भारत सरकार को पक्षकार बनाया गया था.

SC ने कहा- आपके ऑफिस से हाईकोर्ट दूर नहीं
सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "याचिकाकर्ता का ऑफिस वर्ली में है. जितनी दूर आपके ऑफिस से फ्लोरा फाउंटेन है उतनी ही दूर बॉम्बे हाईकोर्ट भी है. तो आप बॉम्बे हाईकोर्ट जा सकते हैं." सुनवाई के दौरान बेंच के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ ने पुलिस कमिश्नर के मीडिया को इंटरव्यू देने पर भी टिप्पणी की.



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