नयी दिल्ली : पुरी की ऐतिहासिक रथयात्रा पर रोक लगाये जाने के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि पुरी की रथयात्रा को आम लोगों की भागदारी के बिना आयोजित किये जाने की अनुमति दी जा सकती है. ओडिशा सरकार ने भी कुछ प्रतिबंधों के साथ पुरी रथ यात्रा के आयोजन के मत का समर्थन किया. गौरतलब है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 जून को रोक लगा दी थी. इस रोक के खिलाफ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार के लिए डाली गयीं थीं, जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुप्रीम कोर्ट में रथयात्रा के आयोजन को लेकर चार याचिका दाखिल की गयी है, जिसमें भाजपा नेता संबित पात्रा और एक मुस्लिम युवक की याचिका भी शामिल है. सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े ने पुरी रथ यात्रा के आयोजन को लेकर दायर याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई के लिए तीन न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया है.