नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आज जीएसटी काउंसिल की 40वीं बैठक होगी। जीएसटी काउंसिल के सदस्य कोविड-19 की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे।
जीएसटी काउंसिल में इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
1. मीटिंग में पुराने रिटर्न को न भरने पर लगने वाली लेट फीस या जुर्माने को हटाए जाने पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में प्रति दिन 50 रुपए या फिर जिन्होंने 6 महीने से जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उन्हें 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करने पर लगने वाले जुर्माने से व्यापारियों में भारी दबाव है।
2. जुलाई 2017 से जनवरी 2020 तक का रिटर्न देर से फाइल करने शुल्क को ससंशोधित करने पर विचार किया जा सकता है। बैठक में कुछ अन्य अनुपालन से संबंधित राहत उपाय भी किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने फरवरी 2020 से मई 2020 तक GSTR-3B रिटर्न दाखिल करने के लिए पहले ही लेट फीस माफ कर दी है।
3. कोविड-19 की वजह से राज्यों पर हो रहे प्रभाव पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि राज्यों को धन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। काउंसिल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) के कार्यान्वयन के कारण राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए धनराशि जुटाने के तरीकों पर फैसला ले सकती है।
4. ऐसा माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल दरों में बदलाव की चर्चा नहीं करेगी। जैसे, कर की दर में वृद्धि से आर्थिक सुधार में बाधा आ सकती है। वहीं, कर की दर में कमी सरकारी कोष में जरूरी फंड के लिए एक बाधा हो सकती है।
5. बैठक में केंद्र और राज्यों महामारी के प्रभाव आ रहे रेवेन्यू अंतर को कम करने के तरीकों पर चर्चा कर सकती है। सरकार ने अप्रैल और मई के महीनों के लिए मासिक जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन के आंकड़े जारी करने से परहेज किया है।