लॉकडाउन: 3 मई तक क्या करना है, क्या नहीं, ये हैं नए नियम

Posted By: Himmat Jaithwar
4/15/2020

देश में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। लॉकडाउन पार्ट-टू के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। 3 मई तक देश में किसी भी प्रकार के राजनीतिक और खेल आयोजन पर रोक रहेगी। देशभर में बाहर निकलने पर मुंह ढकना अनिवार्य कर दिया गया है। घरेलू उड़नों पर फिलहाल पाबंदी जारी रहेगी। मेट्रो और बस सेवा भी फिलहाल नहीं चलेंगी। स्कूल, कोचिंग संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। किसानों को फसल की कटाई के लिए कुछ रियायतें दी गई हैं। इसके अलावा इन गाइडलाइंस में थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है।

स्‍कूल/कॉलेज बंद

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3 मई तक सभी प्रकार के एजुकेशनल, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्‍टीट्यूट वगैरह बंद रखे जाएंगे।

थूका तो लगेगा जुर्माना

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3 मई तक पब्लिक प्‍लेस में थूकने पर जुर्माना वसूल किया जाएगा।

सभी धार्मिक स्थल बंद

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सभी तरह के धर्मस्‍थल बंद रखे जाएंगे। किसी भी धार्मिक जमावड़े की अनुमति नहीं होगी।

मुंह ढकना जरूरी

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कुछ राज्‍यों के मास्‍क अनिवार्य करने के बाद अब पूरे देश में मुंह ढकना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

हॉटस्पॉट में सिर्फ जरुरी चीजें ही मिलेंगी

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MHA की गाइडलाइन के अनुसार, हॉस्‍टपॉट्स में सिर्फ जरूरी सेवाओं (मेडिकल इमर्जेंसी और कानून-व्‍यवस्‍था से जुड़ी ड्यूटीज समेत) की अनुमति होगी।

कंस्ट्रक्शन की छूट, जानें किसे

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निर्माण कार्यों की सीमित छूट दी गई है। इसके तहत फ्लैट, या सड़क मरम्मत आदि का काम किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि यह भीड़भाड़ वाले इलाके में नहीं होना चाहिए।

लॉकडाउन में काम करने वाले सभी लोगों का मेडिकल बीमा

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लॉकडाउन में काम कर रहे सभी लोगों का मेडिकल बीमा जरूरी कर दिया गया है।

नियम तोड़े तो एक्‍शन

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कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई।

इमर्जेंसी में सड़क पर निकले तो...

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अगर आपको 3 मई तक लॉकडाइन के दौरान बेहद इमर्जेंसी में सड़क पर निकलना पड़ता है तो फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल 1 ही यात्री होना चाहिए। टूवीलर में पीछे कोई नहीं होना चाहिए। नियम तोड़ने पर सख्त जुर्माने का प्रावधान है।

यातायात पर पूरी तरह रोक

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हवाई सफर पर पूरी तरह रोक, बस समेत सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर रोक, मेट्रो सर्विस बंद। एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्य जाने पर रोक। मेडिकल इमर्जेंसी या विशेष मंजूरी पर ही यह इजाजत होगी। टैक्सी सर्विस बंद।

किसान कर पाएंगे खेती

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खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी। किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।

मिलेंगे कृषि उपकरण, खुली रहेंगी दुकानें

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कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी। कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।

जारी रहेगी दिहाड़ी मजदूरी

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दिहाड़ी मजदूरों को काम मिले इसकी व्यवस्था की गई है। गांव के इलाकों में चल रहे उद्योंगों को छूट दी गई है। मनरेगा के तहत मजदूर काम कर पाएंगे। मगर सोशल डिस्‍टेंसिंग और फेस मास्‍क जरूरी है।

ऑयल एंड गैस सेक्‍टर चलेगा

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तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा। इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी।

हेल्थ, बैंकिंग सर्विस चालू रहेंगी

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हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, सेंटर खुले रहेंगे। पैथ लैब, दवाई से जुड़ी कंपनी खुली रहेंगी। बैंक, एटीएम आदि भी खुले रहेंगे। पोस्ट ऑफिस, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल सप्लाइ जारी रहेगी।

जरूरी सामानों का ट्रांसपोर्टेशन रहेगा जारी

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जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी। सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीकल्‍स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत। ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो।

इनकी दुकाने खुली रहेंगी

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किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार।

सरकारी संस्‍थान रहेंगे बंद

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सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। इसमें से डिफेंस, सेंट्रल आर्म्‍ड पुलिस फोर्सेज, ट्रेजरी, डिजास्‍टर मैनेजमेंट, पुलिस होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विसेज, जेल, बिजली, पानी सफाई से जुड़े विभागों को छूट दी गई है।

यहां हो पाएगा काम

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आईटी से जुड़ी कंपनियों को वर्कफोर्स के 50 प्रतिशत स्ट्रेंथ के साथ काम करने की इजाजत (जोखिम वाले क्षेत्रों के रूप चिह्नित इलाकों में नहीं)। ई-कॉमर्स कंपनियों की गतिविधियों, इनके ऑपरेटरों की गाड़ियों को छूट, इसके लिए इजाजत लेनी होगी। सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत। प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज को इजाजत।



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